LPG Insurance For Consumers: अगर आप रसोई गैस कनेक्शन (LPG Gas Connection) का इस्तेमाल करते है, तो आप गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) का उपयोग जरूर करते होंगे. ऐसे में आपको इसके उपयोग में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है. आपकी एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है. ऐसे में यदि किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो इसको कवर करते हुए सरकार सिलेंडर पर 40 लाख रुपए का कवर देती है. हम आपको इस खबर में इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे है.


इतना मिलेगा इंश्योरेंस 
LPG यानी रसोई गैस कनेक्शन लेने पर पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहक को पर्सनल एक्सीडेंट कवर उपलब्ध कराती हैं. 40 लाख रुपये तक का यह इंश्योरेंस एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज या ब्लास्ट के हादसे होने की स्थिति में आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाता है. इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनियों की बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी रहती है.


पेट्रोलियम कंपनी लेती है प्लान 
भारत में तेल कंपनियां (OMC), यानी एचपीसी (HPC), इंडियन ऑयल और बीपीसी, एलपीजी दुर्घटनाओं के खिलाफ कवरेज के लिए बीमा पॉलिसी लेती हैं. इसमें व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर शामिल है. इसके अतिरिक्त, ये तेल कंपनियां देश में अपने उद्योगों के लिए भी बीमा पॉलिसी भी लेती हैं. हालांकि ये बीमा योजनाएं एलपीजी के व्यक्तिगत उपभोक्ता के नाम पर नहीं ली जाती हैं. इसलिए, ग्राहक से कोई प्रीमियम नहीं देना होता है. यह दावा तेल कंपनी को प्रस्तुत किया जाता है और लाभार्थी को भुगतान हो जाता है.


ऐसे करें बीमा का दावा 
एलपीजी उपभोक्ता अपनी एलपीजी बीमा पॉलिसी (LPG Insurance Scheme) के माध्यम से बीमा का दावा कर सकते हैं. जिससे गैस सिलेंडर फटने पर लगने वाली चोटों या आकस्मिक मृत्यु के हादसे कवरेज होते है. एलपीजी के कारण किसी भी दुर्घटना का सामना करने वाले उपभोक्ता को 40 लाख रुपये तक के बीमा कवरेज का दावा कर सकते हैं. एलपीजी सिलेंडर पर दिया जाने वाले बीमा का क्लेम लेने करने के लिए आप सरकारी वेबसाइट मायएलपीजी.इन (https://www.mylpg.in/docs/Public_Liability_Insurance_policies_for_accidents_involvin_LPG.pdf) पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं.


कब मिलेगा लाभ
पेट्रोलियम कंपनियां अपने ग्राहक को पर्सनल एक्सीडेंट कवर देती है. 40 लाख रुपये तक का यह इंश्योरेंस एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज या ब्लास्ट के कारण दुर्घटना होने जैसे हालातों में आर्थिक मदद के रूप में दिया जाता है. ग्राहक के घर पर एलपीजी सिलिंडर की वजह से हादसे में हुए जान माल के नुकसान के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर देती है. इस हादसे में ग्राहक की प्रॉपर्टी/घर को नुकसान पहुंचता है तो प्रति एक्सीडेंट 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है.


ये है तरीका
उपभोक्ता को क्लेम पाने के लिए अपने घर के पास के पुलिस स्टेशन को दुर्घटना की तुरंत सूचना देनी होगी और साथ ही एलपीजी वितरक कंपनी को भी जानकारी देनी होगी. उपभोक्ताओं को इस पॉलिसी के लिए कोई भी प्रीमियम नहीं देना होता है. ग्राहक को बीमा कंपनी में सीधे क्लेम के लिए आवदेन करने या उससे संपर्क करने की जरूरत नहीं है. उपभोक्ताओं को बीमा का क्लेम पाने के लिए एक FIR की कॉपी, घायलों के इलाज में लगने वाले मेडिकल बिल और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाणपत्र जरूरी है. दुर्घटना की स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए क्लेम का दावा किया जाता है और बीमा कंपनी क्लेम का राशि संबंधित वितरक के पास जमा करा देती है. इसके बाद वितरक के पास से यह पैसा पीड़ित ग्राहक तक पहुंचा दे.


किस घटना पर कितना क्लेम



  • दुर्घटना से पीड़ित प्रति व्यक्ति को अधिकतम 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाती है.

  • मौत होने पर पर्सनल एक्‍सीडेंट कवर के रूप में प्रति व्‍यक्ति 5 लाख रुपए का क्‍लेम मिलता है.

  • इलाज खर्च के रूप में अधिकतम 15 लाख रुपए दिए जाते हैं. 

  • ग्राहक की प्रॉपर्टी/घर को नुकसान के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं. 


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