Saving Scheme: महिला सम्मान सर्टिफिकेट को मिल रहा जबरदस्त रेस्पांस, 10 लाख से अधिक महिलाओं ने डाले 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम
Small Saving Scheme: वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी सरकारी बैंकों समेत आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक को इस योजना को ऑपरेट करने के लिए कहा गया है.
Mahila Samman Certificate: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने महिलाओं के लिए खास डिपॉजिट स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को लॉन्च करने का ऐलान किया था. इस योजना की शुरूआत एक अप्रैल 2023 हो चुकी है. पिछले तीन महीने में महिलाओं के लिए लॉन्च किए गए इस स्कीम में अब तक 10 लाख से ज्यादा महिलाएं निवेश कर चुकी हैं.
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में अब तक 1.026 मिलियन महिला निवेशक कुल 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम निवेश कर चुकी हैं. आने वाले दिनों में स्कीम में निवेश और ज्यादा आने की उम्मीद है क्योंकि सरकार ने सभी सरकारी बैंकों और कुछ चनिंदा निजी बैंकों को इस स्कीम को अपने शाखाओं में रोलआउट करने को कहा है. अब तक केवल पोस्ट ऑफिस के जरिए योजना में निवेश किया जा रहा था. वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी सरकारी बैंकों समेत आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक को इस योजना को ऑपरेट करने के लिए कहा गया है.
योजना के मुताबिक महिलाओं के लिए दो साल की इस डिपॉजिट स्कीम में निवेश पर 7.5 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा. महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के तहत केवल महिलाएं ही खाते खोल सकती हैं. या फिर किसी नाबालिग लड़की के नाम पर उसके अभिभावक खाते खोल सकते हैं. कोई महिला या नाबालिग लड़की के नाम 31 मार्च 2025 तक इस स्कीम में खाता खोला जा सकता है.
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के खाते में 1,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक डिपॉजिट किया जा सकता है. सालाना 7.5 फीसदी ब्याज निवेशकों को दिया जाएगा और ब्याज की रकम को हर तिमाही बाद खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. स्कीम के मैच्योरिटी के बाद अकाउंट होल्डर फॉर्म-2 भरकर पैसा निकाल सकते हैं. स्कीम की अवधि के एक साल के पूरा होने के बाद भी अकाउंट होल्डर के पास 40 फीसदी रकम निकालने का विकल्प मौजूद है.
सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश पर मिलने वाला ब्याज 40,000 रुपये सालाना से ज्यादा नहीं है तो उसपर टीडीएस नहीं देना होगा. बल्कि इस स्कीम में निवेश करने पर ब्याज से जो आय होगी वो अकाउंट होल्डर के आय में जुड़ेगा और टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा. सीबीडीटी इस बारे में नोटिफिकशन जारी कर चुकी है.
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