(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Mahila Samman Certificate: महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करने वालों को राहत, ब्याज से आय पर नहीं कटेगा टीडीएस
Mahila Samman Saving Certificate: महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लाने का एलान इस वर्ष पेश किए गए बजट में किया था जिसे एक अप्रैल 2023 से लॉन्च किया गया है
Mahila Samman Saving Certificate: एक अप्रैल 2023 से महिलाओं के लिए लॉन्च की गई खास सेविंग स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा. बल्कि इस स्कीम में निवेश करने पर ब्याज से जो आय होगी वो अकाउंट होल्डर के आय में जुड़ेगा और टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इस बारे में नोटिफिकशन जारी किया है.
सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश पर मिलने वाला ब्याज 40,000 रुपये सालाना से ज्यादा नहीं है तो उसपर टीडीएस नहीं देना होगा. दरअसल 7.5 फीसदी सालाना ब्याज के हिसाब से 2 लाख रुपये तक के अधिकतम निवेश पर पहले साल में 15,000 और दूसरे वर्ष 32,000 रुपये ब्याज मिलेगा. ऐसे में टीडीएस का नियम लागू नहीं होता क्योंकि ब्याज से आय सालाना 40,000 रुपये के लिमिट से कम है.
आपके लिए ये भी जानना जरुरी है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करने पर अकाउंट होल्डर को कोई टैक्स टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा. इनकम टैक्स एक्स 1961 में 80सी के तहत निवेश पर टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है.
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च करने का एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस वर्ष पेश किए गए बजट में किया था जिसे एक अप्रैल 2023 से लॉन्च किया गया है. योजना के मुताबिक महिलाओं को दो साल की डिपॉजिट वाली इस स्कीम पर 7.5 फीसदी ब्याज मिलेगा. नाम से स्पष्ट है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के तहत केवल महिलाएं ही खाते खोल सकती हैं. या फिर किसी नाबालिग लड़की के नाम पर उसके अभिभावक खाते खोल सकते हैं. कोई महिला या नाबालिग लड़की के नाम 31 मार्च 2025 तक इस स्कीम में खाता खोला जा सकता है. महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के खाते में कम से कम 1,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक अधिकतम डिपॉजिट किया जा सकता. सालाना 7.5 फीसदी ब्याज स्कीम के निवेशकों को दिया जाएगा और ब्याज के रकम को हर तिमाही बाद खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.
दो साल के बाद स्कीम के मैच्योरिटी के बाद अकाउंट होल्डर को फॉर्म-2 आवेदन भरने के बाद रकम दे दी जाएगी. स्कीम की अवधि के एक साल के पूरा होने के बाद अकाउंट होल्डर के पास 40 फीसदी रकम निकालने का विकल्प मौजूद होगा. अगर अकाउंट होल्डर नाबालिग है तो अभिभावक फॉर्म-3 भरने के बाद मैच्योरिटी के बाद रकम निकाल सकते हैं.
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