Small Saving Schemes: छोटी बचत योजना में 30 सितंबर तक पैन और आधार जमा कराना अनिवार्य, पर इन लोगों को छूट
छोटी बचत योजनाओं के तहत 30 सितंबर 2023 तक लोगों को आधार और पैन कार्ड जमा कराना अनिवार्य किया गया है, पर इन लोगों को देने की जरूरत नहीं है.
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Small Saving Scheme: वित्त मंत्रालय की ओर से 31 मार्च 2023 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर आपने छोटी बचत योजना (Small Saving Schemes) के तहत अकाउंट खोला है या निवेश किया है तो आपको केवाईसी दस्तावेजों (KYC Documents) के तहत पैन और आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा.
अधिसूचना के मुताबिक, जिन लोगों ने अकाउंट ओपन करते वक्त आधार और पैन जमा नहीं कराया है तो उन्हें 30 सितंबर 2023 तक ये काम करना अनिवार्य है. हालांकि अगर दस्तावेज दिया है तो उन्हें जमा कराना नहीं होगा.
किसे पैन और आधार जमा करना जरूरी
नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर छोटी बचत योजना (Small Saving Schemes) के डिपॉजिटर ने अकाउंट ओपन कराया है और आधार, पैन दस्तावेज नहीं जमा किया है तो उन्हें 30 सितंबर तक ये दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा.
किसे आधार पैन देना जरूरी नहीं
केनरा बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, 1 अप्रैल से स्माल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले नए यूजर्स के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद अकाउंट ओपन किया है तो आपको आधार और पैन 30 सितंबर तक जमा करना अनिवार्य नहीं है.
लिंक नहीं करने पर क्या होगा?
अगर आधार और पैन को अकाउंट से लिंक नहीं किया जाता है तो 30 सितंबर 2023 तक अकाउंट को तबतक निलंबित किया जा सकता है जबतक कि पैन और आधार को ब्रांच में जमा नहीं कराया जाता है. अकाउंट सस्पेंड होने का मतलब आप पैसों का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे.
गौरतलब है कि डाकघर की योजनाओं में एफडी, आरडी, डाकघर मासिक आय योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, टीडी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और किसान विकास पत्र (KVP) शामिल है.
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