SEBI Decision on Demat Account Nominee: डीमैट खाताधारकों (Demat Accountholders) के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने मौजूदा डीमैट अकाउंटहोल्डर्स के लिए नॉमिनी (Nominee) को जोड़ने की आखिरी तारीख तीन महीने के लिए बढ़ा दी है. अगर आपके पास डीमैट खाता है और उसमें नॉमिनेशन के कार्य को पूरा नहीं किया है तो इस काम को पूरा करने के लिए आपके पास अब 31 दिसंबर तक का समय हो गया है. इससे पहले अपने डीमैट खातों में नॉमिनी को जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी. इस तरह इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है.
पहले 30 सितंबर तक थी तारीख
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने एक सर्कुलर में कहा कि डीमैट खातों के संबंध में एनरोलमेंट या नॉमिनी की पसंद का ब्योरा जमा करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है. आज उठाए गए सेबी के इस कदम का मकसद इंवेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रखना और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को यह संपत्ति सौंपने में उनकी मदद करना है. पहले के सेबी के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन खातों में 30 सितंबर तक नॉमिनी ऐड नहीं किया जाएगा उसे फ्रीज कर दिया जाने वाला था.
आज सेबी ने और क्या-क्या फैसले लिए हैं
इसके अलावा सेबी ने फिजिकल इक्विटी होल्डर्स को पैन, नॉमिनी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए स्पेसिमेन सिग्नेचर जमा करने के लिए भी 31 दिसंबर तक समय दे दिया है. उनको केवाईसी कराने के लिए भी तीन महीने का समय और दे दिया है और आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय कर दी है. इंवेस्टर्स एक घोषणा पत्र के जरिए किसी को नॉमिनी नहीं करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं. बिजनेस को आसान बनाने के लिहाज से डीमैट खातों के लिए एनरोलमेंट का ऑप्शन वॉलेंटरी बना दिया गया है.
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