SEBI on Market Rumours: अफवाहों पर लिस्टेड कंपनियों को सेबी से मिली ढील, अब इस काम के लिए मिला ज्यादा समय
Market Rumours Regulation: बाजार से जुड़ी अफवाहों को लेकर बनाए गए नए नियमों के लागू होने की डेडलाइन अब आगे खिसका दी गई है...
बाजार नियामक सेबी ने अफवाहों को लेकर नए व कड़े नियमों से बड़ी कंपनियों को राहत दी है. अब नए नियमों को लागू किए जाने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. इससे शेयर बाजार में लिस्टेड बड़ी कंपनियों को अब नए नियमों का अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.
बड़ी कंपनियों को मिली 4 महीने की राहत
सेबी ने इसे लेकर गुरुवार को डेडलाइन आगे खिसकाने की जानकारी दी. पहले बाजार से जुड़ी अफवाहों पर नए नियम 1 फरवरी 2024 से यानी अगले महीने से लागू हो रहे थे. अब नए नियमों को 1 जून से लागू किया जाएगा. इसका मतलब हुआ कि बाजार से जुड़ी अफवाहों पर लिस्टेड कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले खुलासे का नया नियम अब पहले ये तय समय के 4 महीने बाद लागू होगा.
टॉप-100 कंपनियों के लिए नई डेडलाइन
नए नियमों के अनुसार, बाजार में कोई भी अफवाह आने पर संबंधित लिस्टेड कंपनी को या तो उसे स्वीकार करना होगा या उसका खंडन करना होगा. यह कयासों पर लगाम लगाने और निवेशकों खासकर छोटे खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए है. शेयर बाजार की 100 सबसे बड़ी कंपनियों के लिए सेबी के ये नए नियम पहले 1 फरवरी से लागू हो रहे थे. अब ये नियम 1 जून से अमल में आएंगे.
टॉप-250 कंपनियों को भी राहत
अफवाहों पर खुलासे के ये नए नियम टॉप-250 लिस्टेड कंपनियों के लिए भी अब तय समय से बाद में लागू होंगे. पहले टॉप-250 लिस्टेड कंपनियों के लिए सेबी ने इन नियमों के लागू होने की डेडलाइन 1 अगस्त 2024 तय की थी. अब ये 4 महीने बाद 1 दिसंबर 2024 से प्रभावी होंगे. सेबी को उम्मीद है कि इन नियमों के लागू होने से कॉरपोरेट गवर्नेंस बेहतर होगी.
पिछले साल जून में आया सर्कुलर
सेबी ने इस संबंध में पहली बार पिछले साल जून में सर्कुलर जारी किया था. नए नियमों को एलओडीआर रेगुलेशंस यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस नाम दिया गया है. इसके तहत अगर मेनस्ट्रीम मीडिया में कोई भी अफवाह आती है, तो लिस्टेड कंपनियों को 24 घंटे के भीतर उस बारे में स्पष्टीकरण जारी करना होगा और उन्हें या तो अफवाह को स्वीकार करना होगा या उसे खारिज करना होगा.
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