अगर आपने घर खरीदने के लिए किसी डेवलपर के प्रोजेक्ट में निवेश के दौरान बुकिंग अमाउंट दिया है तो इसे कैंसल करने पर आपकी राशि जब्त नहीं हो सकती. महाराष्ट्र में पिछले महीने रेरा की अपीलीय ट्रिब्यूनल ने एक फैसले में कहा है कि इस तरह के मामलों में किसी भी हालत में बुकिंग अमाउंट जब्त नहीं किया ज सकता. महाराष्ट्र रेरा के अपीलीय ट्रिब्यूनल ने बुकिंग अमाउंट तुरंत लौटाने का आदेश दिया. डेवलपर ने इसे जब्त कर लिया था.
ट्रिब्यूनल ने कहा, जटिल क्लॉज तैयार कराते हैं डेवलपर
ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि अलॉटमेंट लेटर के कई प्रमुख क्लॉज तय कानूनों की तर्ज पर नहीं हैं. अदालत ने ये भी कहा कि बिल्डर ने एक पक्षीय क्लॉज तैयार किया है. कई बार ऐसे जटिल तरीके से क्लॉज तैयार किए जाते हैं कि ये घर खरीदारों के खिलाफ जाते हैं. मुंबई के अंधेरी स्थित एक प्रोजेक्ट में एक डेवलपर ने एक ग्राहक का बुकिंग अमाउंट यह कह कर नहीं लौटाया कि वह अलॉटमेंट के कुछ क्लॉज को पूरा करने में नाकाम रहा इसलिए बुकिंग अमाउंट नहीं लौटाया गया. दूसरी ओर ग्राहक की ओर से दलील दी गई कि उसका लोन अप्रूव नहीं हुआ, लिहाजा बुकिंग कैंसिल कर इसके लिए दी गई रकम वापस की जाए.
बुकिंग अमाउंट लौटाने का आदेश
डेवलपर ने दलील दी कि ग्राहक अलॉटमेंट लेटर के कुछ क्लॉज को पूरा करने में विफल रहा है. इसमें बताया गया था कि कैंसिलेशन पर बुकिंग अमाउंट को जब्त किया जाएगा. क्लॉज के अनुसार डेवलपर ने ऐसा किया है. लकिन अपीलीय ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह के जटिल क्लॉज बिल्डर और घर खरीदारों के बीच ऐसे कई विवादों पर असर डाल सकता है. लिहाजा इस मामले में बुकिंग अमाउंट तुरंत लौटाया जाए. फ्लैट खरीदार कहते रहे हैं कि प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट डेवलपर के पक्ष में होते हैं. इससे उनके हितों को नुकसान पहुंचता है.
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