देश के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बड़ा बदलाव किया है जिससे आयकरदाताओं को राहत मिलेगी. अब करदाताओं को इस असेसमेंट वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 26 एएस भी देखने को मिलेगा. इस फॉर्म में करदाताओं के वित्तीय लेन-देन पर अतिरिक्त विवरण होगा.


पहले फॉर्म 26 एएस पर टीडीएस, अतिरिक्त टैक्स, रिफंड, टीडीएस डिफॉल्ट के बारे में जानकारी होती थी लेकिन अब करदाता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं. इसका मतलब यह है कि अब करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न में सभी मुख्य लेन-देन का ब्यौरा भी देखने को मिलेगा.


सीबीडीटी ने बताया कि वित्तीय लेन-देन से जुड़ी सभी जानकारी फॉर्म 26एएस के भाग ई में देखी जा सकती है. इस फॉर्म की मदद से करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन, कर जवाबदेही और ई-रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी. आयकर दाता अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) के जरिये आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिये इसपर पहुंच सकते हैं.


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