EPFO e-Nomination: अगर आपने अभी तक आपने अपने पीएफ खाते में ई नॉमिनेशन नहीं भरा है, तो आपको जल्द से जल्द ये काम कर लेना चाहिए. ई नॉमिनेशन करके आप अपने परिवार को न सिर्फ सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं. बल्कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके परिवार को आर्थिक स्तर पर किन्हीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.


नॉमिनेशन कराना क्यों जरूरी है
अगर आपने अपना ई नॉमिनेशन नहीं कराया है. इस स्थिति में आपको पीएफ खाते से पैसे निकालने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ई नॉमिनेशन के बाद आप अपनी दूसरी जरूरतों के लिए भी पैसों की निकासी आसानी से कर सकते हैं.


नॉमिनी ना बनाने से आती हैं दिक्कतें
अगर किसी पीएफ खाताधारक की 60 साल से पहले दुर्भाग्यवश मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उसके खाते में जमा पैसों को नॉमिनी को दिए जाते हैं. वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है, जो अपने ईपीएफओ अकाउंट में नॉमिनी की डिटेल्स को फिल नहीं किया है.


इस स्थिति में जब खाताधारक की दुर्भाग्यवश मृत्यु होती है. उस दौरान परिवार के सदस्यों को खाताधारक के अकाउंट से पैसों को निकालने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपने पीएफ खाते में ई नॉमिनेशन करा लेना चाहिए, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में आपके परिवार के सदस्यों को किन्हीं परेशानियों का सामना न करना पड़े.


कई स्कीमों का नहीं मिलता फायदा
इसके अलावा एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम के तहत पीएफ खाताधारकों को 7 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है. अगर आप अपना ई नॉमिनेशन नहीं कराते. इस स्थिति में पीएफ खाताधारकों को एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम और एम्प्लॉई पेंशन स्कीम का भी फायदा नहीं मिलता है.


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