भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के अंतर्गत महत्वाकांक्षी योजना लाई है. सुकन्या समृद्धि नाम की इस योजना के मदद से आप अपनी बेटी का भविष्य उज्जव बना सकते हैं. हम आपको आज इसी योजना के बारे में बता रहे हैं.


अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोल सकते हैं. इस योजना में 15 साल तक अधिकतम 1.50 लाख रुपये सालाना का निवेश करना होगा. वहीं, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है. निवेश पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है.


एक लड़की के नाम पर एक खाता
-इस योजना के तहत एक लड़की के नाम से एक ही खाता खोला जा सकता है. जिन घरों  में दो बेटियां हैं या जुड़वा बच्चे हैं, उनके माता-पिता ज्यादा से ज्यादा तीन खाते खोल सकते हैं.


-10 साल से कम की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खाता खोला जा सकता है.


-खाता बेटी के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है.


बैंकों या डाकघर में खुलवा सकते हैं खाता
-सुकन्या समृद्धि योजना का खाता देश के किसी भी डाकघर या फिर बैंकों में खुलवाया जा सकता है.


-खाता खुलवाने के लिए डाकघर और बैंक में जाकर फार्म भरना होता है. फॉर्म भरने के बाद नकद, ड्राफ्ट या चेक की मदद से पैसा जमा करना होगा. इसके बाद खाता खुल जाएगा.


-आपको खाते की एक पासबुक भी मिलती है. आप जब भी खाते में पैसा जमा करें तो उसकी पासबुक में एंट्री जरूर करवा लें.


इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत
खाता खुलवाने के लिए-


(1) बेटी का जन्म प्रमाण पत्र


(2) माता-पिता या अभिवावक का पते का प्रमाण (बिजली व फोन का बिल, आधार, एलआईसी पॉलिसी, गैस बिल)


(3) माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट) की जरुरत पड़ेगी.


निवेशकों को मिलेगा इतना ब्याज
-निवेशकों को सालाना 7.6 फीसदी ब्याज मिलता है. यह ब्याज दर भारत सरकार द्वारा हर वित्तीय वर्ष में तय की जाती है.


-महीने के पांचवे और आखिरी दिन खाते में जमा राशि पर ब्याज जोड़ा जाता है.


आप पैसों की निकासी कब कर सकते हैं ?
-बेटी के 18 साल की उम्र होने पर खाते में जमा 50 फीसदी राशि को निकाली जा सकती है. इस निकासी पर भी आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है.


-बाकी बची राशि भी बेटी की शादी के अवसर पर आप खाते से निकालकर करके इसको बंद कर सकते हैं.


खाता ट्रांसफर भी हो सकता है
-सुकन्या समृद्धि योजना खाता देशभर में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है.
-अगर खाताधारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो, तो यह ट्रांसफर कराया जा सकता है.
-खाता ट्रांसफर करने के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है.
-खाता ट्रांसफर करने के लिए खाताधारक या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा.
-अगर आपके पास सबूत नहीं है तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकानी पड़ेगी, जहां खाता खोला गया है.
-जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है, वहां सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर इलेक्टॉनिक तरीके से हो सकता है.


ऐसे जमा कराएं खाते में रकम
-खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है, जिसे बैंक स्वीकार करता हो.
इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और खाताधारक का नाम लिखना जरूरी है.
-रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए भी डाली जा सकती है. इसके लिए जरुरी है कि संबंधित पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम हो.
-रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई है तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज दिया जाएगा.
ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी.


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