अगर आप लॉटरी में 1 करोड़ रुपये जीतते हैं तो टैक्स के बाद आपकी पॉकेट में कितने लाख जाएंगे?
लॉटरी में जीती गई रकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ( दूसरे स्रोतों से होने वाली आय) में गिना जाता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक लॉटरी या गेम शो में जीते किसी भी इनाम पर टैक्स लगता है.
![अगर आप लॉटरी में 1 करोड़ रुपये जीतते हैं तो टैक्स के बाद आपकी पॉकेट में कितने लाख जाएंगे? If you win 1 crore rupees in the lottery then how many lakhs will go in your pocket after tax? अगर आप लॉटरी में 1 करोड़ रुपये जीतते हैं तो टैक्स के बाद आपकी पॉकेट में कितने लाख जाएंगे?](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/24022748/000_1A89CK.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
भारत में हर आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है. हालांकि आयकर विभाग कम आयवालों को इनकम टैक्ट में छूट भी देता है. वहीं आयकर नियमों के अनुसार, लॉटरी या किसी प्रतियोगिता में जीता गया धन भी कर योग्य है. गौरतलब है कि लॉटरी में जीती गई रकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ( दूसरे स्रोतों से होने वाली आय) में गिना जाता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक लॉटरी या गेम शो में जीते किसी भी इनाम पर टैक्स लगता है. अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने लॉटरी में 1 करोड़ की धनराशि जीती है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा और उसकी पॉकेट में टैक्स देने के बाद कितना पैसा आएगा.
1 करोड़ की लॉटरी जीतने पर कटता है 30 फीसदी टैक्स
लॉटरी या गेम शो में जीती गई धन राशि पर फ्लैट 30 फीसदी टैक्स लगता है. चूंकि यह स्पेशल इनकम होती है इसलिए इसमे कोई भी बेसिक छूट भी नहीं दी जाती है. अगर लॉटरी में 10 लाख से ऊपर की राशि जीती है तो उस पर सरचार्ज लगेगा. यानी अगर आप 1 करोड़ रूपए लॉटरी या गेम शो में जीतते हैं तो इसमे से सीधा-साधा तीस लाख तो इनकम टैक्स में चला जाएगा. इसके बाद 10 फीसद एक्सट्रा सरचार्ज भी देना पड़ेगा. इतना ही नहीं एजुकेशन CESS और हायर एजुकेशन CESS जैसे टैक्स भी भरने होंगे. ये सभी टैक्स काटने की जिम्मेदारी भी उस ऑर्गनाइजेशन की है जिससे आपने इनाम राशि जीती है.
तो आखिर कितना लाख मिलेगा?
सबसे पहले 30 फीसदी टैक्स लगेगा यानि 1 करोड़ में 30 लाख कट जाएगा. बचेगा 70 लाख. 30 टैक्स पर 10 फीसदी सर्च चार्ज लगेगा यानि तीन लाख, आनि अब तक टैक्स की कुल रकम हो गई 33 लाख रुपये. इसके बाद 4 फीसदी सेस लगेगा, यानि 1 लाख 20 हजार... यानि टैक्स की रकम हो गई. 30 लाख, 3 लाख और 1.20 लाख. यानि कुल रकम हुई 34.2 लाख रुपये. इसके अलावा भी छोटे मोटे हिडेन चार्ज होंगे. यानि लॉटरी की जीती हुई 1 करोड़ की राशि पर सभी टैक्स का भुगतान करने के बाद कुल मिलाकर 65 लाख के करीब रकम बचती है, जिसे विजेता घर ले जा सकता है.
ये भी पढ़ें
RTGS ट्रांजेक्शन क्या है? जानिए बैंक से ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की इस सुविधा के फायदे
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)