आपके पीएफ खाते में जमा धन मुख्य तौर पर आपके रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा होता है. इसिलिए, आम तौर ये कहा जाता है कि बिना किसी बड़ी जरूरत के पीएफ से धन निकासी नहीं करनी चाहिए. हालांकि प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने खाताधारकों को धन निकासी की सुविधा देती है. कुछ लोग रिटायरमेंट से पहले कुछ जरूरी कामों के लिए अपनी जमा पर लोन लेते हैं लेकिन महामारी की दूसरी लहर और ब्लैक फंगस के बाद ईपीएफओ ने सुविधा दी कि खाताधारक नॉन रिफंडेबल एडवांस ले सकते हैं.
ईपीएफओ ने नॉन रिफंडेबल एडवांस की सुविधा दी
मार्च 2020 में ईपीएफओ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाताधारकों को ये सुविधा दी थी कि वो कोविड से होनी वाली आर्थिक तंगी के चलते अपने पीएफ अकाउंट से नॉन रिफंडेबल एडवांस ले सकते हैं. 31 मई 2021 को ईपीएफओ ने घोषणा की कि खाताधारक दूसरा नॉन रिफंडेबल एडवांस भी ले सकते हैं. दूसरे एडवांस के नियम भी पहले नॉन रिफंडेबल एडवांस की तरह ही हैं.
पीएफ से कोविड आधारित निकासी ऐसे कर सकते हैं
अगर आप ऑनलाइन ये लेना चाहते हैं तो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके आधार, पैन और बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए. उसके बाद आप यूएन और पासवर्ड से ऑनलाइन सर्विस चुनें और फार्म 31, 19 और 10सी क्लेम करें. उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करेंगे. निकासी की वजह और कितना अमाउंट चाहिए फिल करेंगे. बैंक की पासबुक या चैक की स्कैन कापी अपलोड करने के बाद ओटीपी मिलेगा. आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी डालने के बाद आपका क्लेम रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपकी मांगी गई रकम एक प्रोसेस के बाद बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी.
कुछ बातों को ध्यान रखना अच्छा रहेगा
आप क्लेम तो कर सकते हैं लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये पैसा आपके रिटायरमेंट का है और इससे पैसा निकालने का क्या असर होगा. पीएफ इस समय जमा पर सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली संस्था है तो जमा पर इसका भी असर पड़ेगा. जितनी रकम होगी उतना ब्याज मिलेगा. इस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट भी है. कोशिश ये करें कि अगर कोविड की वजह से आर्थिक परेशानी में हैं तो दूसरे विकल्पों पर पहले ध्यान दीजिए. अगर कहीं से इंतजाम नहीं होता तब ही पीएफ के पैसे को हाथ लगाईए. जब आप अपनी परेशानी से उबर जाएं तो आप अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर इस निकासी को बैलेंस रख सकते हैं.
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