GST: कंपोजीशन स्कीम अपनाने के लिये कारोबारियों को 16 अगस्त तक का समय
सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कारोबारियों के लिये कर भुगतान की एकमुश्त योजना ‘कंपोजीशन स्कीम’ को अपनाने के लिये समयसीमा बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है. वित्त मंत्रालय से जारी एक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है.
नई दिल्ली: सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कारोबारियों के लिये कर भुगतान की एकमुश्त योजना ‘कंपोजीशन स्कीम’ को अपनाने के लिये समयसीमा बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है. वित्त मंत्रालय से जारी एक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है.
वक्तव्य में कहा गया है, ‘‘अस्थाई रूप से नई व्यवस्था में स्थानांतरित छोटे करदाता जो कि कंपोजीशन स्कीम के तहत आना चाहते हैं, उनपर अनुपालन बोझ कम करने की सुविधा के लिये कंपोजीशन लेवी के लिये सूचना देने की समय सीमा को बढ़ाकर 16 अगस्त 2017 करने का फैसला किया गया है.’’ सालाना 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यावसायियों को इससे पहले जीएसटी के तहत एकमुश्त कर भुगतान की योजना को अपनाने के लिये 21 जुलाई तक का समय दिया गया था.
मंत्रालय ने कहा है कि सरकार करदाताओं की चिंताओं पर गौर कर रही है, विशेष तौर से छोटे करदाताओं का वह ध्यान रख रही है. एक जुलाई 2017 से लागू जीएसटी व्यवस्था में स्थानांतरित होनें में उनके समक्ष जो समस्यायें आ रही है उसको लेकर वह सचेत है.
व्यावसायियों को कंपोजीशन स्कीम अपनाने के लिये जीएसटी पोर्टल ‘डब्लयूडब्लयूडब्लयू डॉट जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन’ में अपने खाते में जाकर कंपोजीशन स्कीम अपनाने के लिये आवेदन के लिये ‘सर्विसेज’ मैन्यु में जाना होगा. उन्हें योजना को अपनाने के लिये जीएसटी सीएमपी-01 फार्म को भरना होगा.
कंपोजिशन योजना के तहत सालाना 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारी, विनिर्माता और रेस्त्रां क्रमश: एक फीसदी, दो फीसदी और पांच फीसदी की दर से एकमुश्त कर का भुगतान कर सकते हैं. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो टैक्सपेयर अपना जीएसटी पंजीकरण निरस्त करना चाहते हैं वह 30 सितंबर 2017 तक ऐसा कर सकते हैं.