MF Nomination: म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन आ गई करीब, 31 दिसंबर तक पूरा करें काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
MF Nomination: म्यूचुअल फंड निवेशक 31 दिसंबर तक इस काम को पूरा कर लें. वरना बाद में आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा.
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Mutual Fund Nomination: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2023 तय की है. ऐसे में अगर नए साल से पहले आप इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इससे पहले सेबी ने इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की थी, जिसे बाद में आगे बढ़ा दिया गया था. अगर आपने अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया है तो आपके लिए केवल एक हफ्ते का समय बचा है. डेडलाइन तक म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन न पूरा करने पर आपका खाता फ्रीज हो जाएगा. इसके बाद आप किसी तरह का निवेश या पैसे का विड्रॉल नहीं कर पाएंगे.
नॉमिनेशन क्यों है जरूरी?
म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनेशन इसलिए पूरा करना जरूरी है क्योंकि अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके खाते में जमा पैसों को क्लेम करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है. ऐसे में नॉमिनी आसानी से क्लेम करके उन पैसों को निकाल सकता है. वहीं नॉमिनी न होने के स्थिति में प्रोसेस बहुत लंबा हो सकता है. ऐसे में सेबी खाताधारकों को MF अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की सलाह दे रहा है.
अब तक 25 लाख लोगों ने नहीं ऐड किया नॉमिनी
भारत में कई ऐसे म्यूचुअल फंड निवेशक हैं जिन्होंने अपने खाते में नॉमिनी नहीं ऐड की है. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA) के मुताबिक 30 सितंबर 2023 तक देश में ऐसे कुल 25 लाख से ज्यादा पैन होल्डर हैं जिन्होंने अभी तक MF खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है. म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रक्रिया को अपना सकते हैं.
ऑनलाइन ऐसे पूरी करी करें नॉमिनेशन की प्रक्रिया-
- इसके लिए आप अपने म्यूचुअल फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें.
- फिर पैन और ओटीपी दर्ज करें.
- आगे होम पेज पर Services Request पर क्लिक करें.
- आगे नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक करें.
- आगे आपको पोर्टफोलियो के हिसाब से नॉमिनी अपडेट करने का विकल्प दिखेगा जहां आप नॉमिनी के डिटेल्स डालकर अपडेट कर दें.
- इसके बाद इसे सब्मिट कर दें.
ऑफलाइन मोड से भी अपडेट कर सकते हैं नॉमिनी-
इसके लिए आपको अपने म्यूचुअल फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इस फॉर्म को आप सीधा RTA (Registrar and Transfer Agent) के पास जमा कर दें.
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