MGNREGA  Attendance Rule Change : केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (Union Ministry of Rural Development) के दिशा-निर्देशों पर महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) में 1 जनवरी 2023 से काम करने वाले मजदूरों के लिए डिजिटल हाजिरी (Digital Attendance) लगाना अनिवार्य कर द‍िया गया है. इस कानून में बदलाव का उद्देश्‍य भ्रष्‍टाचार को रोकना, साथ ही जवाबदेही तय करना और मस्‍टर रोल में दोहराव से बचाव करना है. 


जानिए क्या है आदेश 


केंद्र की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मनरेगा के तहत काम करने वालों के लिए कार्यस्‍थल पर मोबाइल एप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्‍टम (National Mobile Monitoring System) पर रजिस्‍टर कराना अनिवार्य है. इस योजना में व्‍यक्तिगत लाभार्थी को छूट प्रदान की गई है.


रोजगार की गारंटी देता है मनरेगा 


देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार की गारंटी देने के लिए मनरेगा कानून को लागू किया गया है. इस कानून के तहत रोजगार की गारंटी मिलती है. इससे लोग अपना जीवन-यापन कर सकें. इस कानून से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए है, जिससे भ्रष्‍टाचार पर लगाम लगाई जा सके. मालूम हो कि Digital Attendance को अनिवार्य करने को लेकर केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को ही सभी राज्‍यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा था. 


ये थी वजह 


मौजूदा समय में मनरेगा के तहत काम करने वालों के लिए डिजिटल अटेंडेंस का प्रावधान था. हालांकि, इसके लिए एक शर्त थी, जिसे अब हटा दिया गया है. अभी तक 20 से ज्‍यादा वर्करों की जरूरत होती थी, सिर्फ वहीं डिजिटल रजिस्‍टर कराने का प्रावधान था. अब सभी कार्यस्‍थलों के लिए इसे जरूरी कर दिया है. डिजिटल अटेंडेंस के तहत मोबाइल एप पर 2 बार समय का उल्‍लेख और मजदूरों की तस्‍वीरों को जियोटैग‍िंग होती है.


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