कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच अपने सब्सकाइबर्स को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है. ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स जिन्होंने पिछले साल कोविड फंड के तहत पैसे निकाल थे उन्हें दूसरी बार नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस निकालने की इजाजत दे दी है. यह प्रावधान कोराना के चलते मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याणा योजना के तहत लाया गया था, ताकि कोराना महामारी के दौरान वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे निकाल सकें.


इस प्रावधान के तहत सब्सक्राइबर्स अपने PF एकाउंट में जमा राशि का 75 % या 3 महीने का वेतन (बेसिक और डीए) के बराबर राशि में से जो कम हो उसके बराबर राशि की रकम निकासी कर सकते थे. सदस्य इससे कम पैसे के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.


कोरोना महामारी के दौरान कोविड एडवांस से ईपीएफओ सदस्यों को बड़ी राहत मिली है, खासतौर पर जिनका वेतन 15 हजार रुपये से कम है. ईपीएफओ के मुताबिक, अब तक 76.31 लाख कोविड-19 एडवांस क्लेम को 18,698.15 करोड़ रुपये देकर निपटारा किया जा चुका है.


कोरोना की दूसरी लहर के दौरान म्यूकरमायोसिस यानी ब्लैक फंगस को हाल में महामारी घोषित किया गया है. इस आपदा की घड़ी में ईपीएफओ का प्रयास है कि वे सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को देखते हुए उनकी मदद कर सके. ऐसे में जो सदस्य पहले ही कोविड-19 एडवांस ले चुके हैं वे फिर से दूसरी बार एडवांस ले सकते हैं. दूसरी बार कोविड-19 एडवांस लेने की प्रक्रिया और प्रावधान बिल्कुल पहले लिए गए एडवांस की तरह ही है.


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