Foreign Guests Vehicles New Rules in India : विदेशी मेहमानों (Foreign Guests) को लेकर केंद्र की मोदी सरकार कई तरह के प्रोग्राम चला रही हैं. विदेशी पर्यटकों को भारत आने पर होने वाली परेशानियों को देखते हुए सरकार उन्हें बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रही हैं. वही दूसरी ओर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ने इन मेहमानों के साथ आने वाले वाहनों को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं. इस खबर में आपको नए नियमों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं.
मंत्रालय ने निकला गजट
विदेशों से आने वाले पर्यटकों के साथ वाहनों को मंत्रालय द्वारा बनाए नए नियमों को मानना अनिवार्य कर दिया गया है. नियम व्यक्तिगत वाहनों के लिए लागू होंगे. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया जा रहा है. मंत्रालय ने मार्च में इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन गजट जारी कर दिया है.
नियमों को मानना जरूरी
भारत में कई देशों से आने वाले राजनयिक या मेहमान अपने साथ वाहन लेकर आते हैं. ये वाहन कुछ समय के लिए देश में आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं. इन व्यक्तिगत वाहनों के लिए अभी तक देश में कोई नियम नहीं बनाया गया था. लेकिन अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन वाहनों को कानून के दायरे में लाने के लिए गजट जारी किया है. इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं. वाहनों को देश में लाने के लिए नियमों का मानना आवश्यक है.
सुरक्षा के लिए फैसला
बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा का कहना हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय का फैसला देश की सुरक्षा को लिया गया है. विदेश से आने वाले वाहनों को देश के वाहन संबंधी नियम मानने होंगे. मंत्रालय का यह फैसला बहुत अच्छा है.
अब क्या करना होगा
नए नियम के अनुसार अब भारत में प्रवेश करते समय दूसरे देश में पंजीकृत एक गैर-परिवहन वाहन का निर्माण और रखरखाव इस तरह किया जाएगा कि वह इसे चलाने वाले व्यक्ति के प्रभावी नियंत्रण में हर समय बना रहे. देश में उस वाहन के आवश्यक दस्तावेज, मेजवान ठहरने की अवधि के दौरान अंतर-देशीय गैर-परिवहन वाहन नियमों के तहत चलने वाले वाहन के लिए अनिवार्य होगा.
ये हैं नए नियम
- वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र.
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, जो भी लागू किया गया हो.
- एक वैध बीमा पॉलिसी.
- एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि मूल देश में लागू हो).
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