Windfall Tax: केंद्र सरकार ने घरेलू विंडफॉल टैक्स को घटाने का बड़ा फैसला लिया है. इसके साथ ही सरकार ने एयर टरबाइन फ्यूल (ATF), डीजल एक्सपोर्ट और क्रूड ऑयल पर अतिरिक्त ड्यूटी को भी कम करने का फैसला किया है. सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार गुरुवार से ओएनजीसी (ONGC) जैसी सरकारी तेल कंपनियां घरेलू लेवल पर उत्पादन होने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स अब 4350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. पहले यह 5050 रुपये प्रति टन था. वहीं पेट्रोल एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो सरकार ने इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. यह सभी बदलाव आज यानी 16 फरवरी, 2023 से लागू हो चुके हैं.


डीजल और ATF एक्सपोर्ट पर कम की गई ड्यूटी
केंद्र सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त टैक्स को 7.50 रुपये प्रति लीटर से कम करके 2.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. इसमें 1.5 रुपये प्रति लीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी शामिल है. वहीं एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट टैक्स की बात करें तो उसमें भी बड़ी कटौती की गई है. यह 6 रुपये प्रति लीटर से घटकर अब 1.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है. वहीं पेट्रोल के एक्सपोर्ट ड्यूटी में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. इस बदलाव के बाद घरेलू क्रूड ऑयल उत्पादन पर लगने वाले टैक्स में अब करीब 65 फीसदी की कटौती की गई है. ध्यान देने वाली बात ये है कि सरकार हर 2 हफ्ते में विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करके उसमें बदलाव करती है.


क्या है विंडफॉल टैक्स और कब से हुआ था लागू?
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला किया था. उस समय सरकार ने ऐलान किया था कि इस टैक्स को पेट्रोल के साथ-साथ डीजल, ATF पर भी लगाया जाएगा. विंडफॉल टैक्स के लागू होने के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आई है. ऐसे में तेल कंपनियों को अपने नुकसान भरपाई का मौका मिला है. अब सरकार ने विंडफॉल टैक्स पर कटौती ब की है जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत लगभग 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है. 


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