RBL Bank Penalized: आरबीआई ने RBL बैंक पर लगाया 2 करोड़ जुर्माना, जानें क्या है मामला
RBL Bank Penalized: आरबीआई ने कहा, "बैंक को एक नोटिस जारी कर कारण बताने के लिए कहा गया था कि निर्देशों / अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन / गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए."
RBL Bank Penalized: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को RBL बैंक लिमिटेड पर जमा, बोर्ड संरचना मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया. आरबीआई ने कहा, "यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय देने का इरादा नहीं है.
आरबीआई ने कहा, "इसके अलावा, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि निर्देशों / अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन / गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए."
कारण बताओ नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण और बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त सबमिशन की जांच के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक पर निर्देशों / अधिनियम के उल्लंघन / गैर-अनुपालन के उपरोक्त आरोप मौद्रिक दंड लगाने की पुष्टि करते हैं.
हाल ही में, आरबीएल बैंक के 99.94 प्रतिशत शेयरधारकों ने इस साल जून से शुरू होने वाले चौथे कार्यकाल के लिए विश्ववीर आहूजा की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी. आहूजा 2010 में बैंक ऑफ अमेरिका से बैंक में शामिल हुए थे. अगस्त 2016 में ऋणदाता की सफल लिस्टिंग और अपनी बैलेंस शीट को कई गुना बढ़ाने के पीछे वही थे.
हालांकि बोर्ड ने इस साल जनवरी में जून 2024 तक उनके चौथे तीन साल के कार्यकाल को मंजूरी दे दी थी, जून में रिजर्व बैंक ने जून 2021 से शुरू होने वाले केवल एक वर्ष के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी.
यह भी पढ़ें:
Multibagger Stock Tips: एक लाख रुपये बन गए 86.40 लाख रुपये, इस मल्टीबैगर स्टॉक ने किया ये कमाल