Transferred Money To Wrong UPI : आज हर व्यक्ति डिजिटल मनी ट्रांसफर (Digital Money Transfer) का इस्तेमाल कर रहा है. इसमें आप यूपीआई (UPI) के जरिए पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं. देश में बड़ी संख्या में लोग डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) का उपयोग करते हैं. इसके लिए आप गूगल पे (GPay), फोन पे (PhonePe) और पेटीएम (Paytm) जैसे अन्य यूपीआई (UPI) प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते है. आप इसके जरिए पैसों का लेन-देन करते हैं. देश में कुछ लोग कभी गलती से किसी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपका पैसा आपके खाते में रिफंड हो सकता है.


लोकपाल में करें शिकायत 


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से ग्राहकों के लिए एक सुविधा दी है. अगर अपने यूपीआई पेमेंट ट्रांजेक्शन को लेकर आरबीआई गाइडलाइन का पालन नहीं किया है, तो आप आरबीआई के लोकपाल से इसकी शिकायत कर सकते हैं. 


पैसा होगा रिफंड 


आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार, अगर आपने भी गलती से किसी अन्य खाते में अपना पैसा ट्रांसफर किया है. तो आपका पैसा रिफंड हो सकता है. आप अपने ट्रांसफर किए पैसों को दोबारा हासिल कर सकते हैं. आप कुछ स्टेप फॉलो कर सकते है. 


क्या है नियम


सबसे पहले आप जिस माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते है, उसमें आपको शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आप उनकी कस्टमर सेवा की भी मदद ले सकते हैं. अगर आपका पेमेंट सिस्टम (G Pay, PhonePe, Paytm) रिफंड को लेकर संज्ञान नहीं लेता और तय समय में आपके खाते में रिफंड नहीं आता तो आप आरबीआई में भी शिकायत कर सकते हैं.


ऐसे करें शिकायत 


अगर यूपीआई मोड के जरिए गलत अकाउंट में पैसा चला जाता है. तब आप आरबीआई की वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है. RBI नियम के अनुसार, अपनी शिकायत में ग्राहकों को ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी देनी पड़ती है. जिस अकाउंट में पैसा चला गया है उसकी डिटेल भी देनी होती है. 


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