Income Tax return (ITR) : 2021-22 Assessment Year के लिये इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 को खत्म हो रही है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक पीर पीरियड में हर रोज 6 लाख से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं. पहले भी दो बार सरकार रिटर्न फाइलिंग की डेडलाईन बढ़ा चुकी है. पहले 31 जुलाई की सामान्य डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 किया गया और फिर इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया. 


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क्या आईटीआर भरने की डेडलाईन होगी एक्सटेंड


लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटैंट्स और टैक्स मामलों से जुड़े जानकारों का मानना है कि आम टैक्सपेयर्स  जिनके खातों के लिए ऑडिट की जरूरत नहीं होती है उनके लिये इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है.


दरअसल बीते साल यानी वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कम ही संख्या में टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के मुताबिक, 11 जनवरी, 2021 तक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 5.95 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की 10 जनवरी, 2021 थी आखिरी तारीख थी. जबकि 15 दिसंबर, 2021 तक केवल 3.59 करोड़ लोगों ने ही आयकर रिटर्न दाखिल किया है. 


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2 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरना है आईटीआर 


31 दिसंबर, 2021 की डेडलाइन में अब केवल 14 दिन ही शेष बचे हैं और 2.36 करोड़ लोगों द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न भरना अभी बाकी है. ऐसे में नए लॉन्च इनकम टैक्स पोर्टल में अभी भी आ रहीं दिक्कतों को देखते हुये इतने ज्यादा लोगों का सिर्फ 15 दिन में आईटीआर फाइल करना संभव नहीं है. पिछले साल भी सरकार ने तीन बार आईटीआर फाइलिंग की डेट बढ़ाई थी. यही वजह है कि  सरकार मौजूदा 31 दिसंबर, 2021 की डेडलाइन के आसपास आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है. 


इंफोसिस के सीईओ के साथ बैठक


राजस्व सचिव तरण बजाज ने रिटर्न भरने के पीक पीरियड को देखते हुये ई-फाईलिंग वेबसाइट की तैयारियों का जाएजा भी लिया है.  इंफोसिस की तरफ से तैयरियों के बारे में बताया गया, जिसमें टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती और पोर्टल के परफॉर्मेंस पर नजर रखने के लिये डेडिकेटेड वॉर रूम बनाया गया है. इंफोसिस ने भरोसा दिलाया है कि टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने में कोई परेशानी नहीं होगी और बेहद ही आसानी से टैक्सपेयर रिटर्न भर सकेंगे. इंफोसिस ने ही नया ई-फाइलिंग वेबसाइट तैयार किया है.