ITR Filing AY 2022-23: अब बचे हैं दो दिन और, पेनल्टी से बचने के लिए 31 जुलाई, 2022 से पहले भर लें आयकर रिटर्न
Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी है कि 28 जुलाई, 2022 तक 4.09 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल कर दिया है. वहीं केवल 28 जुलाई को 36 लाख टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है.
ITR Filing Due Date: अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) नहीं भरा हैं तो आपके पास अब केवल दो दिन बचे हैं. रविवार 31 जुलाई 2022 को आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है. पेनल्टी देने के बचने के लिए फौरन आयकर रिटर्न दाखिल कर लें. अब तक 4 करोड़ टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. वहीं सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है आयकर रिटर्न भरने की तारीख को 31 जुलाई 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
4.09 करोड़ टैक्सपेयर्स ने भरा ITR
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 28 जुलाई, 2022 तक 4.09 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है. वहीं केवल 28 जुलाई को 36 लाख टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अगर आपने रिटर्न नहीं दाखिल किया है तो लेट फीस देने से बचने के लिए फौरन रिटर्न दाखिल करें.
Over 4.09 crore ITRs filed till 28th July, 2022 & more than 36 lakh ITRs filed on 28th July, 2022 itself.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2022
The due date to file ITR for AY 2022-23 is 31st July, 2022.
Please file your ITR now, if not filed as yet. Avoid late fee.
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf#ITR #FileNow pic.twitter.com/p0ABBuoZ6r
बिना फॉर्म-16 के भी भर सकते हैं रिटर्न
अगर आपको आयकर रिटर्न भरने के लिए आपके एम्पलॉयर ने अभी तक आपको फॉर्म-16 नहीं दिया है तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. फॉर्म -16 के बगैर भी आप आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आपको केवल इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर एआईएस (AIS) यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement) और टीआईएस (TIS) यानी टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (Taxpayer Information Summary) डाउनलोड करना होगा. यहां बीते वर्ष में आपकी कंपनी ने आपके खाते में कितने सैलेरी ट्रांसफर किए हैं साथ में बचत खाते पर मिले ब्याज से लेकर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश और बेचने पर जो भी कैपिटल गेन बना होगा वो पूरा डिटेल्स मौजूद होगा. इसके जरिए आप आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. अगर आप ये सोचकर आयकर रिटर्न नहीं भर रहे हैं क्योंकि सरकार डेडलाइन को बढ़ा सकती है तो ऐसी गलती ना करें. वर्ना आपको देरी से रिटर्न भरने के लिए पेनल्टी देना पड़ सकता है. दरअसल बीते दो एसेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 में इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न भरने की डेडलाइन को बढ़ा दिया था. 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते लगाये गए लॉकडाउन की वजह से तो 2021-22 में नए इनकम टैक्स पोर्टल में टैक्सपेयरों को रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों की वजह से 31 दिसंबर 2021 तक डेडलाइन बढ़ा दिया गया था. हालांकि 2022-23 एसेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाये जाने के आसार बेहद कम है.
देरी से ITR फाइल करने पर पेनल्टी
अगर आपने तय तारीख के बाद यानि 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा. लेकिन अगर टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा.
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