Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जो कि आज खत्म होने जा रही है. इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने जानकारी दी है कि बुधवार शाम 7 बजे तक 7 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं. इनमें से 50 लाख से ज्यादा रिटर्न एक ही दिन 31 जुलाई को भरे गए हैं. विभाग ने सभी लोगों से अपील की है कि वह जल्द से जल्द अपने रिटर्न भर दें. साथ ही यह माइलस्टोन बनाने के लिए टैक्सपेयर्स का शुक्रिया भी अदा किया है.
24 घंटे लोगों की मदद के लिए तैयार है डिपार्टमेंट
असेसमेंट ईयर 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपील की कि अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आईटीआर भर दें. इस बीच लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल के स्लो होने की शिकायत भी कर रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह 24x7 लोगों की मदद के लिए तैयार हैं. कोई भी परेशानी होने पर फोन कॉल, लाइव चैट, वेब सेशन और एक्स के माध्यम से हमारी हेल्पडेस्क की मदद ली जा सकती है.
आईटीआर फाइलिंग का बन गया नया रिकॉर्ड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस साल आईटीआर फाइलिंग का नया रिकॉर्ड बन गया है. पिछले साल 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए थे. इस साल यह आंकड़ा 7 करोड़ को पार कर गया है. 31 जुलाई, 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर कोई पैसा नहीं लगता है. इसके बाद टैक्सपेयर 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं. मगर, उसके लिए उन्हें 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माने भरना पड़ता है.
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