Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: बेटी की शादी के खर्चे की रहती है चिंता? इस स्कीम का उठाएं लाभ, 71 हजार रुपये की मिलेगी मदद
Government Scheme: बता दें कि इस स्कीम को हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा चलाया जाता है. इस योजना के जरिए सरकार बेटी की शादी के खर्चे के लिए माता-पिता को आर्थिक मदद (Financial Help) देती है.
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Benefits: बेटियों को बढ़ावा देने और उनके जन्म से लेकर पढ़ाई और फिर शादी के खर्चे के लिए सरकार अलग-अलग तरह की कई स्कीम्स चलाती है. यह स्कीम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा चलाई जाती हैं. अगर आप भी अपने बेटी की शादी के खर्चे को लेकर चिंतित रहते हैं तो सरकार की इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana).
बता दें कि इस स्कीम को हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा चलाया जाता है. इस योजना के जरिए सरकार बेटी की शादी के खर्चे के लिए माता-पिता को आर्थिक मदद (Financial Help) देती है. इस योजना के जरिए सरकार 71 हजार रुपये की सहायता राशि लड़की के माता पिता को देती है. इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप भी ऑनलाइन आवेदन (Online Application of Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) कर सकते हैं. इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए हरियाणा का निवास प्रमाण (Haryana Domicile) पत्र होना जरूरी है. तो चलिए हम आपको इस योजना के आवेदन और इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियों के बारे में बताते हैं-
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को बारे में जानें
हरियाणा सरकार बेटियों की शादी के खर्चे के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना नाम की एक सरकारी स्कीम चलाती है. इस स्कीम की मदद से सरकार बेटियों की शादी के लिए 71 हजार रपये की आर्थिक मदद देती है. पहले इस स्कीम के तरह 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी जिसे बढ़ाकर अब 71 हजार रुपये कर दिया गया है.
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए चलाया जाता है. इस स्कीम का लाभ अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST) और टपरीवास समुदाय के लोगों के लिए चलाया जाता है. इस स्कीम के द्वारा इन समुदाय के लोगों को बेटी के शादी के वक्त सरकार 71 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है. लेकिन, इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपके पास हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए.
इन डॉक्यूमेंट्स की है जरूरत
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपके पास लड़की का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) , स्कूल की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, परिवार का राशन कार्ड (Ration Card), माता पिता का बैंक पासबुक, आधार कार्ड (Aadhaar Card), निवास प्रमाण पत्र और बीपीएल संख्या के डीटेल्स जरूर होने चाहिए.
इस तरह करें योजना के लिए आवेदन
इस योजना के आवेदन के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्लिक करें. इसके बाद आप एक फार्म फिल करके डाक्यूमेंट्स के डीटेल्स भी अपलोड कर दें. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए.
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