Uber कैब के कारण महिला की छूटी फ्लाइट! कोर्ट का आदेश-देना होगा 20,000 रुपये जुर्माना, जानें पूरा मामला
Penalty on Uber India: मुंबई के कंज्यूमर कोर्ट (Mumbai Consumer Court) में जाकर इस पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई. अब चार साल बाद इस मामले पर कोर्ट का आदेश आया है.
Penalty on Uber India: आजकल Ola, Uber जैसे ऑनलाइन कैब सर्विस प्रोवाइडर (Online Cab Service Company) कंपनियां हमारे जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं. कहीं घूमने जाने हो या यात्रा करने हम सभी फटाफट ऐप के जरिए कैब बुक (Cab Booking) करवा लेते हैं, लेकिन जब यह कैब लेट हो जाती है तो हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसी ही घटना मुंबई में रहने वाली एक महिला के साथ घटी. उबर इंडिया (Uber India) अपने कस्टमर को समय पर कैब की सुविधा देने में असफल रही. इस कारण महीना की फ्लाइट छूट गई. इसके बाद कंपनी को कंज्यूमर कोर्ट ने महिला को हुए नुकसान की भरपाई का आदेश दिया है.
उबर को देना होगा इतना जुर्माना
मुंबई की कंज्यूमर कोर्ट (Consumer Court) ने अपने आदेश में उबर इंडिया को महिला को समय पर एयरपोर्ट (Airport) न पहुंचने के कारण हुए मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना और मुकदमेबाजी के कारण महीना को हुई परेशानी के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है. ऐसे में अब उबर इंडिया को महिला को कुल 20,000 रुपये का भुगतान महिला को पेनल्टी के रूप में करना पड़ेगा.
चार साल पुराना है मामला
आपको बता दें कि यह मामला पूरे चार साल पुराना है. डोंबिवली में रहने वाली वकील कविता शर्मा 12 जून 2018 को फ्लाइट से शाम 5.50 मिनट पर मुंबई से चेन्नई जाने वाली थी. ऐसे में उन्होंने एयरपोर्ट जाने के लिए उबर राइड बुक किया. यह यात्रा कुल 36 किलोमीटर की थी. बुकिंग करने के बाद कैब करीब 14 मिनट के बाद पहुंची तो कि अनुमानित समय से बहुत अधिक था. कविता बार-बार ड्राइवर को कॉल कर रही थीं लेकिन उसका कॉल बिजी आ रहा था. ऐसे में वह सही समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकीं और 10 से 15 मिनट के कारण उनकी फ्लाइट छूट गई.
अनुमान से लिया ज्यादा किराया
इसके साथ ही ड्राइवर ने कविता से अनुमान से अधिक किराया भी लिया. कैब बुक (Cab Booking) करते वक्त उनका अनुमानित किराया 563 रुपये था, जबकि उनके एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यह किराया 703 रुपये हो गया. इसके बाद कविता ने किराया दिया लेकिन, उनकी फ्लाइट छूट (Flight) गई. इसके बाद कविता की शिकायत पर कंपनी ने 139 रुपये उन्हें लौटा दिए लेकिन, उनके कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया.
कोर्ट ने कस्टमर के पक्ष में दिया फैसला
इसके बाद कविता ने मुंबई के कंज्यूमर कोर्ट (Mumbai Consumer Court) में जाकर इस पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई. अब चार साल बाद इस मामले पर कोर्ट का आदेश आया है. इस पूरे मामले में कोर्ट ने उबर इंडिया को फटकार लगाई और उसके ग्राहक को 20,000 रुपये बतौर पेनाल्टी देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा की ग्राहकों को सही समय पर पहुंचे और सही कराया लेना यह उबर की जिम्मेदारी है.
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