अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. गौरतलब है कि म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज ने म्यूचुअल फंड में पेमेंट करने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है. अब कोई भी निवेशक 31 मार्च के बाद चेक के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएगा. चेक के साथ-साथ सभी तरह के फिजिकल तरीके से पेमेंट करना पर अब रोक लग जाएगी. म्यूचुअल फंड निवेश चेक के साथ-साथ ट्रांसफर लेटर्स, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट आदि किसी भी फिजिकल तरीके से पैसे नहीं जमा कर पाएंगे. अगर आप म्यूचुअल फंड में MF यूटिलिटीज का इस्तेमाल करके पैसे का भुगतान करते हैं तो आप पर यह नियम लागू होगा.
नियमों के बदलाव के पीछे है यह कारण
आपको बता दें कि इस मामले पर मीडियो को जानकारी देते हुए MF यूटिलिटीज के सीईओ गणेश राम ने बताया कि यह नियमों में बदलाव सेबी के बनाए नियमों के कारण किया गया है. MF यूटिलिटीज के सीईओ के मुताबिक जो MF यूटिलिटीज का इस्तेमाल कर म्यूचुअल फंड में पेमेंट करते हैं वह लोग RTGS/IMPS/NEFT और चेक पेमेंट के जरिए अब म्यूचुअल फंड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे. इन सभी माध्यमों पर रोर 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी.
सीईओ गणेश राम के मुताबिक इन सभी नियमों में बदलाव सिस्टम में सुधार करने के लिए किया गया है. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किस मोड से अब आप पेमेंट कर सकते हैं. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किन ग्राहकों पर इस बदलाव का असर नहीं पड़ेगा.
नेट बैंकिंग और UPI के जरिए करें पेमेंट
जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं वह लोग अब नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. इसके साथ ही आप PayEezz प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप अपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. PayEezz प्लेटफॉर्म का यूज करने के लिए सबसे पहले इस पर लॉगइन करें और उसके बाद इस्तेमाल करने.
अगर आप छोटी राशि का निवेश करना पसंद करते हैं तो इसके लिए यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है. म्यूचुअल फंड कम जोखिम में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देता है.
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