Mutual Funds Nomination: 31 मार्च की तारीख म्यूचुअल फंड निवेशकों (Mutual Fund Investors) के लिहाज से बेहद अहम है. अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और अभी तक इसमें नॉमिनेशन के कार्य को पूरा नहीं किया है तो आज ही फटाफट इसे पूरा कर लें. मार्केट रेगुलर सेबी (SEBI) ने अपने निर्देश में सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से कहा है कि वह अपने सभी इन्वेस्टर्स के नॉमिनेशन कार्य को 31 मार्च से पहले पूरा कर दें. म्यूचुअल फंड स्कीम निवेशकों के लिए 31 मार्च, 2023 तक नॉमिनेशन पूरा करने की डेडलाइन है. इस नोटिफिकेशन को बाजार नियामक द्वारा जून 2022 में ही जारी किया गया था.
नॉमिनेशन न करने की स्थिति में होगा ये नुकसान
इस नोटिफिकेशन में सेबी ने यह भी कहा है कि नॉमिनेशन पूरा न करने की स्थिति में म्यूचुअल फंड निवेशकों के पोर्टफोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा. इसके बाद इसे दोबारा एक्टिव केवल डीटेल जमा करने के बाद ही किया जाएगा. ऐसे में डेडलाइन से पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करना बहुत आवश्यक है.
म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन को क्यों किया गया अनिवार्य
दरअसल, सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनेशन पूरा करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि अगर किसी म्यूचुअल फंड निवेशक की अगर स्कीम की मैच्योरिटी होने से पहले दुखद मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके एसेट्स को ट्रांसफर करने में किसी तरह की परेशानी न हो. ऐसे में सेबी ने निवेशकों की भलाई के लिए ही म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है.
नॉमिनेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पूरा करें-
म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स के मुताबिक म्यूचुअल फंड निवेशक नॉमिनेशन के कार्य को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पूरा कर सकते हैं. आमतौर पर ज्वाइंट पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन में दिक्कत देखी जाती है.ऐसे में आप इस प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पूरा कर सकते हैं. ऑनलाइन माध्यम से नॉमिनेशन पूरा करने के लिए आप म्यूचुअल फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे पूरा करें. वहीं ऑफलाइन माध्यम से भी इसे पूरा किया जा सकता है. मगर कई बार इस काम को करने में ज्यादा वक्त लगता है.
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