Mutual Fund: रिटायरमेंट तक आप भी बना सकते हैं 23 करोड़ रुपये का फंड, हर महीने करना होगा इतना निवेश
SIP में अगर 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया जाए और 60 वर्ष की उम्र तक (35 वर्ष) लगातार निवेश किया जाए तो निवेशक को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलता है.
Mutual Fund: अगर आप चाहते हैं कि रिटारमेंट के बाद आपकी लाइफ आर्थिक दृष्टि से चिंता मुक्त रहे तो इसका एक ही तरीका है कि आप 60 साल की उम्र तक करोड़ों रुपये का फंड बना लें. जी हां अगर सही तरीके से लॉन्ग टर्म निवेश किया जाए तो 60 साल की उम्र तक 23 करोड़ रुपए का फंड आसानी से बनाया जा सकता है.
म्यूचुअल फंड में सिप के लिए जरिए निवेश करना बहुत अच्छा माना जाता है. सिस्टेमैटिक इंवेस्टमेंट प्लांन यानी सिप (SIP) के जरिये म्यूचुअल फंड्स में बड़ी संख्या में खुदरा निवेशक पैसा बना रहे हैं.
ऐसे बनेगा 23 करोड़ का फंड
SIP में अगर 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया जाए और 60 वर्ष की उम्र तक (35 वर्ष) लगातार निवेश किया जाए तो निवेशक को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलता है.ऐसा होने से रिटायरमेंट के समय बड़ा फंड तैयार हो जाता है।जानकारों का मानना है कि 35 साल तक निवेश करने पर इन्वेस्टमेंट पर 12 से 16 फीसदी का रिटर्न मिल जाता है.
आर्थिक जानकारों के अनुसार मान लीजिए, अगर कोई निवेशक 25 साल की उम्र में 14500 करोड़ रुपये महीना की SIP शुरू करता है. निवेशक अगर 60 साल की उम्र तक लगातार निवेश करता है और 12 फीसदी की सालाना रिटर्न मिलता है तो निवेशक 22.93 करोड़ रुपये का फंड खड़ा कर सकते हैं.
(यहां ABP News द्वारा किसी भी फंड में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है. यहां दी गई जानकारी का सिर्फ़ सूचित करने का उद्देश्य है. म्यूचुअल फंड निवेश बाज़ार जोखिम के अधीन हैं, योजना संबंधी सभी दस्तावेज़ों को सावधानी से पढ़ें. योजनाओं की NAV, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव सहित सिक्योरिटी बाज़ार को प्रभावित करने वाले कारकों व शक्तियों के आधार पर ऊपर-नीचे हो सकती है. किसी म्यूचुअल फंड का पूर्व प्रदर्शन, आवश्यक रूप से योजनाओं के भविष्य के प्रदर्शन का परिचायक नहीं हो सकता है. म्यूचुअल फंड, किन्हीं भी योजनाओं के अंतर्गत किसी लाभांश की गारंटी या आश्वासन नहीं देता है और वह वितरण योग्य अधिशेष की उपलब्धता और पर्याप्तता से विषयित है. निवेशकों से सावधानी के साथ विवरण पत्रिका (प्रॉस्पेक्टस) की समीक्षा करने और विशिष्ट विधिक, कर तथा योजना में निवेश/प्रतिभागिता के वित्तीय निहितार्थ के बारे में विशेषज्ञ पेशेवर सलाह को हासिल करने का अनुरोध है.)
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