National Family Benefit Scheme Benefits: सरकार देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए तरह-तरह की स्कीम्स लेकर आते रहती है. इन स्कीम्स की मदद से लोगों को सहायता राशि दी जाती हैं. ऐसी ही एक सरकारी स्कीम है जिसके जरिए लोगों को आर्थिक मदद देने का प्रावधान है. इस स्कीम में लोगों को 30,000 रुपये की राशि बतौर मुआवजा दी जाती है. इस स्कीम का नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme).
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
इस स्कीम का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों को दी जाती है. इस स्कीम के तरह सरकार उन लोगों को आर्थिक सहायता देती है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं. इस योजना के तहत आपको 30,000 रुपये की आर्थिक मदद राशि दी जाती है. इस स्कीम का लाभ केवल उन लोगों को दिया जाता है जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश हो गई हो. इसके साथ ही उन परिवारों में कई कमाने वाला ना बचा हो. इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी गरीब लोगों को (UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana) दिया जाता है.
किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ
आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. इसमें सबसे पहले यह है कि व्यक्ति उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Domicle) का निवासी होना चाहिए. इसके साथ ही यह लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जिनमें मुखिया की मृत्यु 18 से 60 वर्ष के बीच में हो गई है. इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के परिवार की सलाना आय 56,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं ग्रमीण क्षेत्र के परिवार के लिए यह आय 46,000 रुपये से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही परिवार BPL कार्ड धारक हो और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो.
योजना के लिए इस तरह करें अप्लाई-
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं.
- सबसे पहले आप समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपक सामने होम पेज खुल जाएगा.
- New Registration पर क्लिक करें.
- Registration फॉर्म में पूछे गए सवाल पर जिले का नाम, निवासी, आवेदक के डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स , मृतक के डिटेल्स आदि भरें.
- इसके बाद आप इसे Submit कर दें.
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