NPS अकाउंट हो गया है फ्रीज तो न हों परेशान, इस आसान प्रोसेस से दोबारा चालू कराएं खाता
NPS में निवेश करने वाले हर ग्राहक को एक परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PRAN नंबर दिया जाता है. अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो ऐसी स्थिति में आप UOS-S10-A फॉर्म पोस्ट ऑफिस यह बैंक से लें.
रिटायरमेंट के बाद की सही प्लानिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि नौकरीपेशा व्यक्ति की इनकम रिटायरमेंट के बाद बंद हो जाती है. रिटायरमेंट के बाद आप बहुत से स्कीम में निवेश कर हर महीने एक निश्चित राशि पा सकते हैं. इस राशि को आप पेंशन के रूप में यूज कर सकते हैं.
ऐसी ही एक पेंशन स्कीम है जिसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS). अगर आपने इस स्कीम में निवेश किया है लेकिन, आपका खाता किसी कारण से फ्रीज हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर दोबारा शुरू कर सकते हैं. तो चलिए हम आपको कुछ आसान तरीके बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप आसानी से अपने फ्रीज खाते को चाली करवा सकते हैं-
अकाउंट को दोबारा चालू करने के लिए फिल करें एक फॉर्म
आपको बता दें कि NPS में निवेश करने वाले हर ग्राहक को एक परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PRAN नंबर दिया जाता है. अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो ऐसी स्थिति में आप UOS-S10-A फॉर्म पोस्ट ऑफिस यह बैंक से लें. इसके बाद इसे फील करके बैंक ऑफ पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें. इसके अलावा आप चाहें तो ऑनलाइन भी यह फॉर्म फील कर सकते हैं. इसके लिए आपको https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of... पर क्लिक करना पड़ेगा. इसके बाद इसे फील करके जमा करें और इसके साथ अपना PRAN नंबर भी जरूर दें. इसके बाद आपका खाता दोबारा चालू कर दिया जाएगा.
NPS में निवेश करने के फायदे-
इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स धारा 80C के तरत 1.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स में छूट मिलती है. इसके अलावा 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट टैक्स पर मिलती है. इस खाते पर आप लोन की सुविधा भी उठा सकते हैं.
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