नई दिल्ली: नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खुलवाने का मन बना रहे लोगों के लिए एक ज़रूरी खबर आई है. दरअसल एक जुलाई, 2020 से OPGM के माध्यम से NPS अकाउंट खोलने के नियमों में तब्दीली हो रही है.


अब नए नियमों में आपको OPGM के माध्यम से ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलने के लिए तस्वीर और हस्ताक्षर भी देना होगा. ये नियम 1, जुलाई 2020 से लागू हो जाएगा. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उसने जानकारी दी है कि उन्होंने हाल ही में CRAs को एक एडवाइज़री जारी कर साफ किया है कि बिना तस्वीर और हस्ताक्षर के OPGM के माध्यम से NPS अकाउंट नहीं खोले जाएं.


5 हज़ार से कैसे बनेंगे 45.5 लाख रुपये?
एनीएस में जुड़कर आप बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं. एनपीएस कैलकुलेटर के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है और अभी से वो हर महीने 5 हज़ार का निवेश करता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने 22,279 रुपये का पेंशन मिल सकता है और करीब 45.5 लाख रुपये वो बना सकता है.


NPS अकाउंट कौन खोल सकता है?
आपको बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से 18 साल से लेकर 60 साल तक का कोई भी वेतनभोगी व्यक्ति जुड़ सकता है. हालांकि पहले इससे सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही जुड़ पाते थे, लेकिन साल 2009 से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी इस स्कीम को खोला गया.


NPS खाता कितनी तरह का होता है?
NPS में दो तरह के खाते खोले जा सकते हैं. पहले खाते को टियर I कहते हैं. इसमें अकाउंट खुलवाने वाला 60 साल की उम्र तक पैसा नहीं निकाल सकता है, जबकि दूसरे यानी टियर II खाता बचत खाता की तरह होता है. इसमें ग्राहक कभी भी ज़रूरत पड़ने पर अपने हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं.


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