नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के खाता धारक अब शिक्षा और बिजनेस के लिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. यह घोषणा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने वीरवार को की. अकाउंट से पैसे निकालने की इजाजत देने का फैसला PFRDA ने पिछले हफ्ते हुई बोर्ड की मीटिंग में लिया था.
खाता धारकों को पैसे निकालने की इजाजत देने का फैसला उनकी योग्यता बढ़ाने के मद्देनज़र लिया गया है. PFRDA ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि ''इस समय नेशनल अकाउंट सिस्टम और अटल पेंशन योजना में 2 करोड़ 13 लाख खाता धारक हैं और उनके खातों में करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये जमा है.''
ये हुए हैं बदलाव:
-खाता धारकों एजुकेशन या बिजनेस के लिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. साथ ही खाता धारक कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वह अपने अकाउंट में से कुछ हिस्सा इसके लिए निकाल सकता है.
-प्राइवेट सेक्टर के NPS खाता धारक एक्टिव कैटेगरी में अपने निवेश का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी क्षेत्र में भी डाल सकते हैं. पहले यह सीमा 50 फीसदी रखी गई थी.
-PFRDA बोर्ड ने निवेश की ग्रेड रेंटिंग्स को 'AA' से बदलकर 'A' करने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है. A रेटिंग बांड में निवेश पेंशन फंड के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. निवेश की ग्रेड रेंटिंग्स को 'AA' पेशन फंड के कॉरपोरेट बांड भी रखा जाता है.