NSC पर इस सेक्शन के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स कटौती का फायदा उठाया जा सकता है. आयकर की गणना करते समय सेक्शन 80C के तहत एक करदाता को डिडक्शन यानी कटौती का फायदा मिलता है, जिसे वह खर्चों के तौर पर अपनी इनकम में से घटा सकते हैं, ताकि उन्हें कम राशि पर टैक्स देना पड़े.
एनएससी किया जा सकता है ट्रांसफर
- एनएससी इश्यू होने के एक साल बाद ही इसे किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर किया जा सकता है.
- अपना एनएससी किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहता है उसे फॉर्म एनसी 34 (Form NC 34) भरना होगा.
- फॉर्म एनसी 34 में यह भरना जरूरी है- एनएससी जिसे ट्रांसफर किया जाना है उसका नाम, जो ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट की रकम, एनएससी जारी किए जाने की तारीख और एनएससी होल्डर के हस्ताक्षर.
- एनएससी एक साल से पहले ट्रांसफर नहीं की जा सकती, लेकिन अगर एनएससी होल्डर की मौत की स्थिति में इसे ट्रासंफर करने का आदेश कोर्ट की तरफ से हो तो उसे ट्रांसफर किया जा सकता है.
- जिसे एनएससी ट्रांसफर की जा रही है अगर वह शख्स कोई नाबालिग है, जिसे एनएससी ट्रांसफर की जा रही है तो उसके किसी अभिभावक के हस्ताक्षर की भी जरूरत होगी.
KYC होना जरुरी
- एनएससी ट्रांसफर कराने वाले शख्श का केवाईसी पूरा होना जरूरी है.
- पोस्ट ऑफिस में पुराना सर्टिफिकेट किसी अधिकारी की तरफ से चेक किया जाएगा, जिस पर पोस्ट मास्टर का स्टैंप लगा होगा और पोस्ट ऑफिस की तारीख वाली सील लगी होगी.
- एनएससी ट्रांसफर करने वाले शख्स को एक निर्धारित फीस भी चुकानी होती है.
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