एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC के लाभार्थी अब इमरजेंसी के दौरान पैनल में मौजूद निकट के किसी भी अस्पताल में जा सकेंगे. वे आयु्ष्मान योजना के तहत भी पैनल में मौजूद किसी भी निकटवर्ती अस्पताल में इमरजेंसी के वक्त जा सकते हैं. अभी ESIC के लाभार्थियों और उनके परिवार के लोगों को मरी पैनल में दूसरे अस्पतालों या दूर के अस्पतालों में रेफर कराने के लिए ESIC डिस्पेंसरी या अस्पताल में जाकर इसकी अनुमति लेनी पड़ती है.
नए अस्पतालों को अब सीधे बोर्ड चलाएगा
ESIC बोर्ड हुई बैठक के दौरान नए बने अस्पतालों को भी इसकी ओर से सीधे चलाने का फैसला किया गया है. आगे भी जिन अस्पतालों को अनुमति दी जाएगी उसे भी बोर्ड सीधे चलाएगा. जब तक राज्य सरकार इन अस्पतालों को चलाने का फैसला नहीं करेगी तब तक बोर्ड ही इन्हें चलाएगा. ESI स्कीम के तहत लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे अस्पतालों और डिस्पेंसरी में इलाज की सुविधा दी जाती है. श्रमिक संगठन समन्वय समिति (TUCC) के महासचिव एस पी तिवारी ने कहा कि बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक इमरजेंसी में दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिये ईएसआईसी चिकित्सालय या अस्पतालों से 'रेफर किये जाने की पूर्व शर्त को समाप्त कर दिया गया है.
दिल के दौरे जैसी इमरजेंसी के लिए किया गया यह फैसला
उन्होंने कहा कि दिल का दौरा पड़ने जैसी इमरजेंसी के लिए ये फैसला किया गया है. दिल का दौरा पड़ने पर तत्काल इलाज की जरूरत पड़ती है. ऐसे में ईएसआई अस्पताल जा कर मरीज को रेफर कराना संभव नहीं होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला हुआ है. देश भर में ESI 1520 डिस्पेंसरी हैं. देश भर में इसके 159 अस्पताल हैं. इनमें से 45 डिस्पेंसेरी और 49 अस्पताल सीधे ESIC की ओर से चलाए जाते हैं. बाकी की डिस्पेंसरी और अस्पताल का प्रबंधन राज्य सरकारें करती हैं.