Bank Lockers New Rule From 2022: एक जनवरी 2022 से बदल गए बैंक लॉकर के नियम, जानें कैसे आप पर होगा असर
Bank Lockers New Rule: बैंक लॉकर को लेकर नया नियम लागू हो चुका है. नियम के तहत बैंक में आगजनी चोरी भवन ढहने या धोखाधड़ी के मामले में बैंकों की देनदारी उसके लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी.
Bank Lockers New Rules From 2022: अगर आप बैंकों के लॉकर में पैसे, गहने, जेवरात या फिर जरुरी कागजात रखते हैं तो ये खबर जानना आपके लिये बेहद जरुरी है. आरबीआई ने बैंकों के लॉकर को लेकर नए नियम जारी किए हैं जो एक जनवरी 2022 से लागू होने हो चुका है. इस नए नियम के मुताबिक बैंक में आगजनी, चोरी, भवन ढहने या बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के मामले में बैंकों की देनदारी उसके लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक सीमित होगी.
आरबीआई ने बनाया नियम
दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद आरबीआई ने बैंक लॉकर को लेकर बैंकों की जवाबदेही पर ये नियम बनाया है. आरबीआई ने लॉकर मैनेजमेंट को लेकर सभी बैंकों के लिए निर्देश जारी किए हैं. नए निर्देश मौजूदा सेफ जमा लॉकर और बैंकों के पास वस्तुओं की सेफ कस्टडी दोनों पर लागू होंगे. महंगी चीजों और महत्वपूर्ण कागजात को सुरक्षित रखने के लिए बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर उपलब्ध कराते हैं. सभी सरकारी व प्राइवेट बैंक लॉकर सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जिसके बदले में वे ग्राहकों से सालाना फीस भी वसूलती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में आरबीआई को 6 महीने के अंदर लॉकर मैनेजमेंट के संबंध में सभी बैंकों के लिए एक समान नियम बनाने का निर्देश दिया था.
100 गुना होगी बैंकों की जिम्मेदारी
बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी, आग, चोरी, भवन ढहने या धोखाधड़ी के मामले में बैंकों की देनदारी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक सीमित होगी. बैंक यह दावा नहीं कर सकते हैं कि लॉकर में रखे सामान के नुकसान के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं.
एक जनवरी 2023 से नया एग्रीमेंट
एक जनवरी 2023 से बैंक लॉकर होल्डर्स के साथ नए सिरे से एग्रीमेंट शुरू करेंगे. बैंक आईबीए द्वारा डॉफ्ट लॉकर एग्रीमेंट को लागू करेंगे.