Company Registration Rules Change : देशभर में कंपनियों के रजिस्टर्ड एड्रेस (Registered Address) को लेकर काफी खामिया सामने आ रही थी, जिसके बाद सरकार के विभाग ने इन नियमों में बड़े बदलाव किये है. बताया जा रहा है कि अब फिजिकल वेरिफिकेशन (Physical Verification) के साथ कंपनी को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य कर दिया हैं.


कंपनी एक्ट में बदलाव
केंद्र सरकार के कंपनी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के अनुसार अब वेरिफिकेशन के समय रजिस्टर्ड कंपनी के ऑफिस की तस्वीर और गवाहों की मौजूदगी होना जरूरी हैं. कंपनी एक्ट, 2014 के तहत निर्धारित वेरिफिकेशन नियमों को संशोधित कर दिया है. आपको बता दे कि सरकारी गजट में नोटिफाई होने के साथ ही यह लागू हो जाएगा.


रजिस्ट्रार को दी पावर
अगर कंपनी रजिस्ट्रार को लगता है कि यह कंपनी सही तरीके कारोबार नहीं कर रही है, तो वह कंपनी एक्ट की धारा 12 के तहत उसके रजिस्टर्ड पते का फिजिकल वेरिफिकेशन खुद कर सकता है. यह अब नए नियम में शामिल किया गया हैं.


दो गवाह जरूरी
कंपनी मामलों के मंत्रालय का कहना हैं कि कंपनियों के रजिस्टर्ड एड्रेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करते समय स्थानीय स्तर के 2 स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी जरूरी हैं. इस काम में स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा सकती है. 


ऑफिस का सर्वे 
कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय दिए पते पर ऑफिस के दस्तावेजों का परीक्षण करना होगा. इसके अलावा उस रजिस्टर्ड एड्रेस वाली जगह की एक तस्वीर ली जाएगी. इस वेरिफिकेशन के पूरा होने के बाद संबंधित जानकारियों के साथ रिपोर्ट भेजी जाएगी.


गलत रिकॉर्ड मिलने पर क्या होगा? 
अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान रजिस्टर्ड एड्रेस पर पत्र-व्यवहार नहीं हुआ, तो संबंधित रजिस्ट्रार कंपनी और उसके निदेशकों को एक नोटिस भेजकर सूचना देने को कहा जायेगा. कंपनी से मिलने वाले जवाब से संतुस्ती नहीं मिलती हैं तो उस कंपनी का नाम सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया जायेगा. 


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