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शादी पढ़ाई घर के लिए EPF के ऑटो क्लेम सुविधा का कर सकते हैं यूज, बस पूरी करनी होगी ये शर्तें

EPF Auto Claim: ईपीएफओ मेंबर शादी, पढ़ाई, घर बनाने पर लगने वाले खर्च को क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस शुरू किया है.

EPFO Auto Claim Settlement: अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को तोहफा देते हुए ईपीएफओ (EPFO) ने शिक्षा (Education), शादी (Marraige) और घर (Housing) खरीदने के लिए एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट प्रोसेस की शुरुआत की है. ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सॉल्यूशन शुरू किया है जिसमें अब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आईटी सिस्टम के जरिए ही अब ऑटोमैटिक तरीके से क्लेम को सेटल कर दिया जाएगा. इससे पहले बीमारी के इलाज के लिए एडवांस क्लेम सिस्टम को अप्रैल 2020 में ऑटो मोड सेटलमेंट के जरिए शुरू किया गया था.

इन चीजों के लिए ऑटो क्लेम सुविधा शुरू की गई

वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 2.84 करोड़ एडवांस क्लेम सेटलमेंट किया गया जिसमें से 89.52 लाख ऐसे क्लेम था जिसे ऑटो मोड के जरिए सेटल किया गया था. इज ऑफ लिविंग के तहत ऑटो क्लेम की सुविधा को ईपीएफ स्कीम 1952 के अंडर पारा 68K (पढ़ाई और शादी के लिए), 68J (बीमारी के लिए) और 68B (हाउसिंग) के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. इसके साथ ही ईपीएफओ ने ऑटो मोड के जरिए क्लेम सेटलमेंट की राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है. इस सीमा को बढ़ाने से देश भर के लाखों ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

बीमारी के लिए एडवांस क्लेम करने के लिए यह है नियम

अगर आप बीमारी के कारण ईपीएफओ का एडवांस क्लेम करना चाहते हैं तो इसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई है. बाकी सभी विड्रॉल में एक मिनिमम मेंबरशिप पीरियड तय किया गया है. नियमों के मुताबिक आप आप बीमारी के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी और DA या कर्मचारी के योगदान पर मिलने वाले ब्याज जो भी कम हो उसे निकाल सकते हैं. मेडिकल खर्च के लिए एडवांस क्लेम करने की स्थिति में आपको डॉक्टर या नियोक्ता द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

शादी या हाउसिंग के लिए एडवांस क्लेम लेने के लिए पूरी करना होगी यह शर्त

अगर आप घर या शादी के खर्च के लिए एडवांस क्लेम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम ईपीएफओ मेंबर बने 7 साल से अधिक का वक्त पूरा होना आवश्यक है. इन दोनों के लिए एडवांस क्लेम करने पर आप जमा राशि पर मिले ब्याज की 50 फीसदी अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं. शादी के खर्च के लिए निकाले गए पैसों को आप सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं. वहीं बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए आपको कॉलेज का एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

घर खरीदने के लिए एडवांस लेने पर पूरी करना होगी यह शर्त

ईपीएफओ मेंबर घर खरीदने के लिए एडवांस लेना चाहता है तो उसे कुछ शर्तें पूरी करना आवश्यक है. आप घर खरीदने और रिनोवेशन के लिए ईपीएफ से एडवांस क्लेम कर सकते हैं. घर खरीदने के लिए एडवांस क्लेम करने के लिए आपको कम से कम 5 वर्ष बतौर ईपीएफ मेंबर पूरा करना आवश्यक है. घर खरीदने के लिए आप 24 महीने की बेसिक सैलरी और डीए और रिनोवेशन के लिए 36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए क्लेम कर सकते हैं. रिनोवेशन के लिए एडवांस पहले क्लेम के 10 साल के बाद ही लिया जा सकता है. ईपीएफओ विड्रॉल के लिए आपको फॉर्म 31 ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा.

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