DGCA Order: विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए (DGCA) ने फ्लाइट क्रू को आराम देने के लिए ड्यूटी टाइम, शिफ्ट, नाईट ड्यूटी और वीकली रेस्ट में बड़े बदलाव किए हैं. डीजीसीए ने सोमवार को इस संबंध में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियम (FDTL) जारी किए हैं. इसमें फ्लाइट क्रू का वीकली रेस्ट बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है. साथ ही नाईट लैंडिंग की संख्या भी अभी के 6 से घटाकर 2 कर दी गई है.
फ्लाइट क्रू को मिलेगा ज्यादा आराम, विमानों की सुरक्षा में होगा इजाफा
डीजीसीए के मुताबिक, इन बदले हुए नियमों से फ्लाइट क्रू को ज्यादा आराम दिया जा सकेगा. साथ ही विमानों की सुरक्षा में भी इजाफा होगा. आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, नए नियम एक जून से लागू किए जाएंगे.
एयरलाइन ऑपरेटर्स, पायलट एसोसिएशंस और फ्लाइट क्रू से भी ली गई राय
डीजीसीए ने पायलट रोस्टर और एयरलाइन ऑपरेटर्स से मिली विभिन्न रिपोर्ट्स के आधार पर नए नियम बनाए हैं. इसमें फ्लाइट ड्यूटी पीरियड, नाईट ड्यूटी, वीकली रेस्ट पीरियड, फ्लाइट ड्यूटी पीरियड एक्सटेंशन समेत कई नियम बदले गए हैं. इन्हें बनाते हुए एयरलाइन ऑपरेटर्स, पायलट एसोसिएशंस और फ्लाइट क्रू से भी राय ली गई. डीजीसीए ने बताया कि अमेरिका के एफएए और और यूरोपियन यूनियन के ईएएसए द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नियमों पर भी विचार किया गया.
वीकली रेस्ट पीरियड बढ़ाया गया, रात की परिभाषा भी बदली
नए नियमों के अनुसार, फ्लाइट क्रू के लिए वीकली रेस्ट पीरियड 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है. इसकी मदद से फ्लाइट क्रू को उड़ान की थकान मिटाने का पूरा अवसर मिलेगा. इसके अलावा रात की परिभाषा को भी बदला गया है, नए नियमों के अनुसार, अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक माना जाएगा. फिलहाल रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक माना जाता है. इससे फ्लाइट क्रू को नाईट ड्यूटी में ज्यादा आराम मिल जाएगा. यह विंडो ऑफ सरकेडियन लो (WOCL) के अनुरूप भी माना गया है. इसे शरीर के लिए थकान का सबसे खराब समय माना जाता है.
फ्लाइट ड्यूटी पीरियड और नाईट लैंडिंग में भी बदलाव
इसके अलावा नए नियमों में टाइम जोन का भी विशेष ख्याल रखा गया है. इसके अनुसार अधिकतम फ्लाइट ड्यूटी पीरियड 10 घंटे और रात में ड्यूटी पीरियड 8 घंटे कर दिया गया है. रात में फ्लाइट लैंडिंग की संख्या 6 से घटाकर 2 कर दी गई है. इन सभी नियमों में फ्लाइट की सुरक्षा में काफी इजाफा होगा.
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