1 अप्रैल से बदले है इनकम टैक्स के ये नियमः जानें जिससे आईटी रिटर्न भरने में हो आसानी
आपको इस नए वित्तीय साल से इनकम टैक्स के नियमों में हुए बदलाव जान लेने चाहिए जिससे आपको आयकर रिटर्न भरने में दिक्कत न हो.
नई दिल्लीः जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. आपको इस नए वित्तीय साल से इनकम टैक्स के नियमों में हुए बदलाव जान लेने चाहिए जिससे आपको आयकर रिटर्न भरने में दिक्कत न हो.
1. स्टैंडर्ड डिडक्शन-इस साल से सैलरी इनकम से 40 हजार रुपये की मानक कटौती को फिर से लागू किया गया है. सैलरीड क्लास की इनकम पर 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू हो जाएगा. सैलरीड पर्सन के अलावा पेंशनरों को भी इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा.
2. ट्रांसपोर्ट भत्तों और मेडिकल बिल के पेमेंट पर टैक्स छूट वापस-ट्रांसपोर्ट और मेडिकल बिल पर मिलने वाली टैक्स छूट को वापस ले लिया गया है. पहले 19,200 के ट्रांसपोर्ट भत्तों और 15 हजार रुपये के मेडिकल बिल पर कोई टैक्स नहीं लगता है. अब 1 अप्रैल 2018 के बाद से इन भत्तों पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगा करेगा.
3. सेस बढ़कर 4 फीसदी होगा-टैक्स लायबिलिटी पर लगाए गए सेस में भी एक फीसदी का इजाफा कर दिया गया है. अब से आपको कुल टैक्स पर 3 फीसदी की बजाए 4 फीसदी की दर से सेस देना होगा जो हेल्थ और एजूकेशन सेस कहलाएगा.
इन नियमों को जानकर आप भी इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न अच्छे से भर सकते हैं.