New PF Withdrawal Rule Budget 2023 : अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत मिलने वाले प्रोविडेंट फंड (Provident Fund Account) के सब्सक्राइबर हैं. तो ये खबर आपके बेहद काम की है. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation-EPFO) से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट 2023 में प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) से निकासी को लेकर टैक्स से जुड़े नियम में बदलाव किया है. जानें इससे जुड़ा नया अपडेट क्या है? और जनता को कैसे इसका फायदा मिलेगा..
अब 20 फीसदी लगेगा टीडीएस
अगर आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने जा रहे है, तो अब आपको 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी ही टीडीएस देना होगा. अगर आपके खाते से पैन कार्ड (PAN Card) लिंक्ड हो या नहीं, ये दोनों ही स्थिति में लागू होगा. देशभर में EPFO से जुड़ा यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा. अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले EPF से निकासी करते है, तो आपको पहले की तरह ही TDS देना होगा.
5 साल के बाद नहीं लगता टीडीएस
अगर कोई खाताधारक 5 साल के अंदर पैसे निकालता है, तो उसे टीडीएस भरना पड़ता है. वहीं, 5 साल के बाद पैसे निकालने पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में जानकारी दी थी, कि TDS के लिए कम से कम 10 हजार रुपये की थ्रेशहोल्ड लिमिट को भी हटाया गया है. जबकि लॉटरी के मामलों में यह नियम लागू रहेगा. यानि एक वित्त वर्ष में कुल 10 हजार अमाउंट तक टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन उसके बाद जरूर कट जाएगा.
एक नजर में समझें इससे जुड़ी जरूरी बातें
- अगर किसी का पैन कार्ड EPFO के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं है, तो उसे 30 फीसदी टीडीएस देना पड़ता है. लेकिन अब इसे घटाकर 20 फीसदी किया गया है.
- अगर कोई व्यक्ति EPFO खाता खुलने के 5 साल के भीतर ही पैसे निकालता है, तो उसे TDS भरना होगा.
- अगर 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकालते है और पैन कार्ड भी है, तो 10 फीसदी टीडीएस लगेगा.
- अगर आपके पास पैन नहीं है, तो अब 20 फीसदी का भुगतान करना होगा.
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