New Wage Code 2021: केंद्र सरकार (Central Government) जल्द ही एक नया कानून लागू करने जा रही है, जिसके बाद आपको हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है. इसके साथ ही टेक होम सैलरी और प्रोविडेंट फंड (PF Details) में भी कई तरह के बदलाव हो जाएंगे. इस नए लेबर कोड या न्यू वेज कोड (new wage code bill 2021) के आने जाने के बाद नौकरीपेशा और मजदूरों को काफी फायदा मिलेगा, लेकिन अभी तक इसके आने की तारीख तय नहीं है. हालांकि माना जा रहा है कि नए साल में सरकार इसको लागू कर सकती है.
13 राज्यों ने कर ली है तैयारी
आपको बता दें 13 राज्यों ने इसकी तैयारी भी कर ली है यानी इसके नियम बना लिए हैं और बकाया राज्य भी इस पर काम कर रहे हैं. तो इस तरह से नौकरीपेशा लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल जाएगा.
48 घंटे काम का ही रहेगा नियम
आपको बता दें नए वेज कोड में कई खास प्रावधान है, जिसके बाद ऑफिस में काम करने के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया जाएगा और 3 दिन की छुट्टी का नियम भी लाया जाएगा. फिलहाल अभी कुछ यूनियन 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी वाले नियम पर सवाल उठा रहे हैं. इस पर सरकार ने कहा है कि हफ्ते में सिर्फ 48 घंटे काम का ही नियम रहेगा.
बढ़ जाएगा पीएफ का योगदान
इसके अलावा एक्सपर्ट का मानना है कि नए कानून से कर्मचारियों के मूल वेतल और पीएफ की गणना का भी तरीका बदल जाएगा. इसके लागू होने के बाद एक ओर कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड में हर महीने योगदान बढ़ जाएगा. वहीं, टेक होम सैलरी कम हो जाएगी. नए वेज कोड में भत्तों को 50 फीसदी पर सीमित कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 प्रतिशत मूल वेतन हो जाएगा.
क्या है न्यू लेबर कोड?
सरकार ने 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड (New Wages Code) बनाए हैं. इनमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (OSH), सोशल सिक्योरिटी कोड और कोड ऑन वेजेज शामिल हैं. आपको बता दें सैलरी का 50 फीसदी सीधे तौर पर वेजेज में शामिल होगा. संसद से श्रम सुधारों से जुड़े नए कानून पास हो चुके हैं. अब इन्हें लागू करना है.