Income Tax Rule: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इनकम टैक्स (Income Tax) नियमों में बदलाव की खबरों को अफवाह करार दिया है. इन खबरों को सेंसेक्स (Sensex) में शुक्रवार को आई बड़ी गिरावट की एक वजह माना जा रहा था. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार कार्यभार संभालने के साथ ही टैक्स में कमी को रोकने, जुर्माने के प्रावधान और सभी एसेट पर यूनिफॉर्म टैक्स लागू कर सकती है. फिलहाल एसेट पर अलग-अलग टैक्स का प्रावधान है.
वित्त मंत्री ने कहा- आश्चर्यचकित हूं कि यह बातें कहां से आ रहीं
निर्मला सीतारमण ने एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि यह बातें कहां से आ रही हैं. इन्हें चेक क्यों नहीं किया जाता. यह कोरी अफवाह के सिवाय कुछ नहीं है. चैनल ने ट्वीट कर दावा किया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नए नियम लाने की तैयारी में जुटा हुआ है. फिलहाल शेयर और इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) के 1 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 10 फीसदी के रेट से टैक्स लगता है. उधर, एफडी से होने वाली आय पूरी तरह टैक्स के दायरे में आती है.
नियम बदले तो इक्विटी निवेशकों को होगा नुकसान
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों को 36 महीने के भीतर होल्डिंग अवधि के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का भुगतान करना पड़ता है. दूसरी ओर डेट फंड पर एलटीसीजी इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20 फीसदी है. यदि इन नियमों में कोई बदलाव किया जाता है तो इक्विटी निवेशकों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा. नए नियम डेट इनवेस्टर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे.
रिपोर्ट के चलते निवेशकों में पैदा हुई थी घबराहट
ऐसा माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के चलते निवेशकों में घबराहट पैदा हुई और सेंसेक्स 1100 अंक तक नीचे चला गया था. शाम को यह 733 प्वॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ. निफ्टी भी 172.35 अंक लुढ़का है. साथ ही इन दिनों आ रहे तिमाही नतीजे, कंपनियों की वैल्यूएशन और चुनाव से जुड़ी खबरें भी बाजार एवं निवेशकों पर असर डाल रही हैं. अगले दो दिन बाजार बंद रहने के बाद अब शेयर मार्केट सोमवार को खुलेगा.
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