नई दिल्ली: 2 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल पर 100 फीसदी पेनल्टी की खबरों के बीच एक अच्छी खबर आई है. अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बैंकों और डाकघर बचत खातों से कैश निकालने पर 2 लाख रुपये की नकद लेनदेन की सीमा लागू नहीं होगी. इनकम टैक्स विभाग ने आज यह साफ किया है. यानी अगर आप खर्चे के लिए 2 लाख रुपये बैंक या डाकघर से सिर्फ निकालते हैं (ट्रांजेक्शन नहीं) तो आपको पेनल्टी नहीं देनी होगी.


फाइनेंस बिल 2017 के तहत सरकार ने 2 लाख रुपये से अधिक के कैश लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है. इससे अधिक के लेनदेन में राशि प्राप्त करने वाले पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाया जाएगा. इनकम टैक्स कानून में नई शामिल धारा 269 एसटी के बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने कहा कि यह प्रतिबंध बैंकों और डाकघरों से कैश विड्रॉल पर लागू नहीं होगा.


बयान में कहा गया है कि यह फैसला किया गया है कि नकद लेनदेन पर अंकुश बैंकों, सहकारी बैंकों (को-ऑपरेटिव बैंकों) और डाकघर बचत खातों से कैश निकासी पर लागू नहीं होगा. सीबीडीटी ने कहा कि इस बारे में जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट में 3 लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेनदेन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया था. इस सीमा को वित्त विधेयक में संशोधन के जरिये 2 लाख रुपये कर दिया गया.