TCS Rate: 7 लाख रुपये तक विदेशों में खर्च पर टीसीएस रेट्स में नहीं होगा कोई बदलाव, बढ़ी हुई दरें अब 1 अक्टूबर, 2023 से लागू
RBI LRS Scheme: टीसीएस रेट में कटौती की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया है. सरकार ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में किसी भी राशि के खर्च पर टीसीएस रेट में कोई कटौती नहीं होगी.
RBI Liberalised Remittance Scheme: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक के सालाना विदेशी रेमीटेंस पर कोई टीसीएस (Tax Collection At Source) नहीं देना होगा. इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि 7 लाख रुपये तक प्रति व्यक्ति सालाना एलआरएस के तहत विदेशी टूर पैकेज पर खर्च का कैसे भी भुगतान किया गया हो उसपर कोई टीसीएस नहीं देना होगा. हालांकि इससे ज्यादा रकम खर्च पर बढ़ा हुआ टीसीएस देना होगा.
पहले ये नियम एक जुलाई 2023 से लागू होने वाला था. लेकिन सरकार ने तीन महीने की और मोहलत दे दी है. अब ये नियम एक अक्टूबर 2023 से लागू होगा. इस वर्ष बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि आरबीआई के एलआरएस ( Liberalised Remittance Scheme) के तहत विदेशी रेमिटेंस पर 5 फीसदी की जगह 20 फीसदी टीसीएस वसूला जाएगा. इस प्रावधान को एक जुलाई से लागू होना था जिसे अब बढ़ाकर एक अक्टूबर कर दिया गया है.
हालांकि टीसीएस रेट में कटौती की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया है. सरकार ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में किसी भी राशि के खर्च पर टीसीएस रेट में कोई कटौती नहीं होगी. केवल सरकार ने टूर पैकेज समेत विदेशों में धन भेजने के लिये 20 फीसदी के दर से टीसीएस काटे जाने के क्रियान्वयन को तीन महीने यानी एक अक्टूबर तक के लिये टाल दिया है.
इस फैसले को लागू करने के पीछे अपने तर्क में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से विदेश में किया जाने वाला खर्च भारतीय रिजर्व बैंक के एलआरएस (Liberalised Remittance Scheme) के दायरे में लाने के लिए फेमा कानून में बदलाव करने का मकसद डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भेजी गई रकम के टैक्स से जुड़े पहलुओं में समानता लाना है.
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (फेमा) संशोधन नियम, 2023 (Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) (Amendment) Rules 2023 के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेश में होने वाला खर्च भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एलआरएस योजना में शामिल कर लिया गया है. इससे विदेश में खर्च की गई रकम पर लागू दरों पर टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स यानि टीसीएस वसूला जा सकेगा. अगर टीसीएस देने वाला व्यक्ति करदाता है तो वह अपने आयकर या एडवांस टैक्स देनदारियों के एवज में क्रेडिट का दावा कर सकता है.
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