GST Council Meeting Update: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 47 वीं बैठक के खत्म हो गई है. इस बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा को एक्सटेंड करने पर फैसला नहीं हो सका. दरअसल विपक्षी दलों वाले राज्य जीएसटी के लागू होने से होने वाले नुकसान पर मिलने वाले मुआवजा की मियाद को जून 2022 से आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. मुआवजे की राशि लग्जरी, डीमेरिट और सिन गुड्स पर लगने वाले 28 फीसदी जीएसटी टैक्स के अलावा सेस लगाकर जुटाया जाता है जिससे राज्यों को मुआवजे की रकम दी जाती है. 


टला कैसिनो पर 28% जीएसटी का फैसला
बैठक के खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी रेट्स की समीक्षा और उसके युक्तिसंगत बनाने के लिए बनाई गई मंत्रियों के समूह को रिपोर्ट देने के लिए तीन महीने और और समय दिया गया है. इस बार की जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने कै फैसला फिलहाल टल गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि कि कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी रेट्स को लेकर मंत्रियों की समूह अपना रिपोर्ट 15 जुलाई तक सौंपेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्रिप्टोकरेंसी पर चर्चा एजेंडे में शामिल नहीं था. वित्त मंत्री ने बताया कि अगली जीएसटी काऊंसिल की बैठक एक अगस्त को या अगस्त के पहले हफ्ते में तमिलनाडु के मदुरई में होगी. 


क्या सस्ता और क्या महंगा!
जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं और सर्विसेज पर जीएसटी छूट को खत्म करने की मंत्रियों के समूह की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है. पहले से पैक मीट, मछली, दही, पनीर, मखाना, शहर गेंहू, और अन्य अनाज हेंगू का आटा, गुड़ मुरमुरा और जैविक खाद पर जीएसटी छूट नहीं दी जाएगी और इस पर 5 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा. अनपैक्ड, अनब्रांडेड और अनलेबल्ड सामानों पर जीएसटी छूट मिलती रहेगी. 



- टेट्रा पैक पैकेजिंग पेपर पर पहले 12 फीसदी जीएसटी लगता था अब 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. 
- कट या पोलिश किए हुए डायमंड पर 0.25 फीसदी की जगह 1.5 फीसदी जीएसटी देना होगा. 
- सोलर वाटर हीटर सिस्टम पर 5 फीसदी की जगह 12 फीसदी जीएसटी लगेगा. 
- एलईडी लैंप, लाइट्स पर भी 12 की जगह अब 18 फीसदी जीएसटी देना होगा.
- प्रिंटिंग या ड्राइंग इंक 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.  
- 1000 रुपये प्रति दिन से कम वाले होटल के कमड़े पर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा. 
- 5000 रुपये ज्यादा वाले अस्पताल के रुम रेंट पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इसपर नहीं मिलेगा. 
- बैंक चेकबुक की फीस पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.


जीएसटी काउसिंल ने फैसला लिया है कि भाड़े पर ट्रक लेना अब सस्ता होगा अगर उसमें तेल का खर्च भी शामिल है. पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था अब 12 फीसदी जीएसटी देना होगा. रोपवे के जरिए सामान या व्यक्तियों को भेजने पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था लेकिन अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा जिसपर इपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा. जीएसटी दरों में ये बदलाव 18 जुलाई, 2022 से लागू होगा.  


 


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