(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
No Income Tax: इस राज्य के लोगों को 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स! जानिए क्या है कारण
Income Tax: भारत में जिन लोगों की सैलरी इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में आती है उन्हें टैक्स देना पड़ता है, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां के लोगों को एक रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ता है.
Income Tax Rules: भारत में हर उस व्यक्ति को इनकम टैक्स (Income Tax) देना पड़ता है जिसकी इनकम एक तय सीमा से ज्यादा होती है. फिलहाल देश में दो तरह के टैक्स रिजीम है. जिसमें एक पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) है और दूसरी नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) है. पुराने टैक्स रिजीम के मुताबिक 5 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. वहीं नई टैक्स रिजीम के मुताबिक 7 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. इन सभी के बीच क्या आपको पता है कि देश का एक राज्य ऐसा भी है जहां लोगों को एक रुपये भी इनकम टैक्स (Income Tax) के रूप में नहीं देना पड़ता है. आइए जानते हैं इस राज्य के बारे में-
इस राज्य के लोगों को नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स
जिस राज्य के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है उस राज्य का नाम है सिक्किम. देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित सिक्किम (Sikkim) राज्य अपनी खूबसूरती के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है. इस राज्य के लोगों को टैक्स न देने की छूट मिली हुई है. खास बात ये है कि इस राज्य के 95 फीसदी लोगों को 1 रुपये भी इनकम टैक्स (No Income Tax) नहीं देना पड़ता है.
इसका कारण ये है कि राज्य के भारत संघ में विलय के वक्त भारत सरकार ने राज्य के लोगों को टैक्स देने से छूट की सुविधा दी थी. राज्य को आर्टिकल 371A के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा मिला है. इस कारण इस राज्य में दूसरे प्रदेश के लोग प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते हैं. वहीं, इस राज्य के मूल निवासियों को इनकम टैक्स 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत इनकम टैक्स देने से छूट का लाभ मिलता है.
पैन कार्ड के मामले में भी मिलती है छूट
इनकम टैक्स की छूट के साथ ही बाजार नियामक सेबी भी सिक्किम के निवासियों को पैन कार्ड (Pan Card) के यूज पर छूट दी है. भारत के अन्य राज्य के लोगों को मार्केट (Share Market) और म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है, लेकिन सिक्किम के लोग बिना पैन कार्ड के भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं.
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