(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Tax On Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग में 100 रुपये तक रकम जीतने पर नहीं कटेगा टीडीएस, जानें क्या है नया टैक्स रूल
Online Gaming: एक जुलाई 2023 ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से कमाई पर टीडीएस देना होगा.
TDS On Online Gaming Platforms: ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स (Online Gaming Platforms) से होने वाली कमाई अब इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department) के रडार पर आ गई है जो एक जुलाई 2023 से लागू होने जा रही है. सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) के इस बारे में गाइडलाइंस जारी किया है जिसमें 100 रुपये या उससे ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग के जरिए होने वाली कमाई पर टीडीएस (Tax Deducted at Source ) का भुगतान करना होगा. ऑनलाइन गेमिंग में बोनस, रेफरल बोनस या किसी प्रकार का इंसेटिव से आय होता है तो उसे भी टैक्सेबल रकम पर गिना जाएगा जिसपर टीडीएस का भुगतान करना होगा.
क्या है गाइडलाइंस
सीबीडीटी के गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई प्लेयर 100 रुपये से कम ऑनलाइन गेमिंग में जीतता है तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को टीडीएस काटने की जरुरत नहीं पड़ेगी. इस सर्कुलर के मुताबिक बोनस, रेफरल बोनस, इंसेटिव अगर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के द्वारा दिया जाता है तो इनकम टैक्स कानून के मुताबिक उसे भी टैक्सेबल इनकम डिपॉजिट में जोड़ा जाएगा. कुछ डिपॉजिट कॉइंस, कूपंस, वाउचर्स और काउंटर्स के तौर पर हो सकता है उसे भई टैक्सबेल डिपॉजिट के तौर पर माना जाएगा.
सर्कुलर में सीबीडीटी ने कहा है कि ऑनलाइन गैमिंग कंपनियां अप्रैल महीने के लिए टैक्स डिपॉजिट नहीं किया है तो उसे मई के टैक्स अमाउंट के साथ 7 जून तक डिपॉजिट कर सकती है. इस तारीख के बाद डिपॉजिट करने के बाद जुर्माना देना होगा. साथ ही इससे होने वाले आय को 2023-24 के लिए इनकम टैक्स डिक्लेयरेशन में घोषित करना होगा.
सीबीडीटी ने अपने रूल 133 में कहा है कि किसी भी नाम से ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ यूजर अकाउंट क्यों ना रजिस्टर हुआ हो, अगर कोई टैक्सबेल डिपॉजिट, नॉन-टैक्सबेल डिपॉजिट, अगर जीता हुआ रकम क्रेडिट किया जाता है या फिर विथड्रॉल डेबिट किया जाता है उसपर नियम लागू होगा. अगर किसी यूजर का मल्टीपल अकाउंट है तो उसका हर अकाउंट नेट रकम जीतने के लिए कैलकुलेट किया जाएगा. यूजर अकाउंट में मौजूद डिपॉजिट, विथड्रॉल या बैलेंस सभी इस दायरे में आयेंगे.
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