Supreme Court Order Gives Relief To Builders In India: अगर आप अपने सपनों का घर नोएडा में लेने का विचार बना रहे है, तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक फैसले ने नोएडा में फ्लैट खरीदारों की मुश्किलों को और भी बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 का अपना वह आदेश वापस ले लिया है. जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों (Noida and Greater Noida Authorities) की बकाया राशि का भुगतान के मामलों में बिल्डरों के लिए कम ब्याज दर निर्धारित की थी. इस फैसले ने फ्लैट खरीदारों की परेशानी को बढ़ा दिया है. 


फ्लैटों की रजिस्ट्री पर खतरा
बिल्डरों पर नोएडा प्राधिकरण की लगभग 20 हजार करोड़ रुपये और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 9,190 करोड़ रुपये देनदारी निकल रही है. फ्लैट खरीदारों को लग रहा है कि बिल्डर प्राधिकरण की बकाया रकम नहीं देते है, तो इसका खामियाजा फ्लैट खरीददार को भुगतना होगा. अपनी पूरी रकम दे चुके खरीदारों के फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी. अपने फ्लैट की पूरी कीमत चुकाने के बाद भी मालिकाना हक न मिलने से खरीदारों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है. 


सोशल मीडिया पर विरोध 
फ्लैट ओनर्स महासंघ ने रजिस्ट्री के लिए 3 प्राधिकरणों के खिलाफ कार रैली निकालने की तैयारी की है. फ्लैट ओनर्स महासंघ के संस्थापक एडवोकेट नवीन दुबे का कहना है कि सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है. प्राधिकरण का बिल्डरों पर बकाया है. उन्होंने कहा कि खरीदार अपने फ्लैट की पूरी कीमत दे चुके हैं, लेकिन फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो रही. 


सड़कों पर होगा विरोध 
दुबे ने कहा कि, अब कार रैली निकलने की योजना बनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और सेवन एक्स सोसाइटी से 3 रैलियां निकलेंगी. तीनों रैली एक साथ सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट में पहुंचेंगी और वहां पर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा.


 


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