Noida Toll Bridge Company gets Tax Relief: दिल्ली-नोएडा-दिल्ली फ्लाईओवर यानी DND ऑपरेट करने वाली नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) से बड़ी राहत मिली है. ITAT ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी पर लगाए गए 21,000 करोड़ रुपये के टैक्स डिमांड नोटिस को खारिज कर दिया है. कंपनी लिस्टेड IL&FS ग्रुप का हिस्सा है और यह नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली दिल्ली-नोएडा फ्लाईओवर को ऑपरेट करने का काम करती है. ऐसे में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के इस फैसले के बाद कंपनी को बड़ी राहत मिली है.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि कंपनी को 21,000 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा गया था जो 2006 से लेकर 2015 के बीच का था. इस नोटिस में 10,893 करोड़ रुपये का कर और इतनी ही राशि का जुर्माना शामिल था. यह जुर्माना कंपनी पर सही इनकम छिपाने के कारण लगाया गया था. मामले पर पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने NTBCL को 31 दिसंबर 2008 को पहला नोटिस जारी किया था.
इस नोटिस में कंपनी पर जीरो-कूपन बॉन्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी गई थी. इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलने के बाद ही नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड ने नोटिस का विरोध करते हुए इसे चुनौती देने का फैसला किया है और इसमें लगाए गए कई तरह के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की थी.
कंपनी को मिली 21,000 करोड़ रुपये के टैक्स नोटिस से राहत
8 अगस्त 2023 के एक फैसले में ट्रिब्यूनल ने एनटीबीसीएल को बड़ी राहत देते हुए 16,000 करोड़ रुपये के कर माफी का फैसला सुनाया था. कंपनी को वित्त वर्ष 2006 से लेकर 2012 के बीच कुल नौ में से छह वित्त वर्षों में टैक्स नोटिस में राहत मिली थी. इसके अलावा 17 मई 2024 को भी ट्रिब्यूनल ने NTBCL के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कई तरह के जुर्माने ऑर्डर को वापस लिया था.
वहीं 20 अगस्त को ट्रिब्यूनल ने बचे तीन सालों पर लगे जुर्माने को भी खारिज करने का फैसला किया था. मामले पर NTBCL के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रिब्यूनल ने पूरे नौ सालों पर लगे जुर्माने और टैक्स नोटिस पर राहत देते हुए 21,000 करोड़ रुपये की पेनाल्टी के नोटिस को खारिज कर दिया है.
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