बैंक में अकाउंट खोलते वक्त से लेकर किसी तरह की पॉलिसी में निवेश करने तक, हर जगह नॉमिनी का नाम देना बहुत जरूरी है. बहुत से मामलों में नॉमिनी को मेंशन करना जरूरी कर दिया गया है. पीएफ अकाउंट में भी नॉमिनी का नाम डालने से बहुत तरह के लाभ मिलते हैं. एलआईसी, पोस्ट ऑफिस स्कीम आदि कई तरह की स्कीम में निवेश के वक्त ही आपसे नॉमिनी का नाम फिल के लिए कहा जाता है. स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोगों को डिमैट अकाउंट की जरूरत होती है. इस अकाउंट में भी नॉमिनी का नाम डालना अब जरूरी कर दिया गया है. 31 मार्च से पहले ऐसा न करने पर आप ट्रेडिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.


नॉमिनी क्या होता है?
नॉमिनी को कानूनी वारिस भी कहा जा सकता है. कई बार लोगों को यह लगता है कि उनके रहने में ही नॉमिनी मेंशन कर देने से सारे पैसों का हकदार नॉमिनी बन जाएगा. इस कारण लोग नॉमिनी का नाम कई बार खाते में नहीं डालते हैं. लेकिन, ऐसा सोचना गलत है. नॉमिनी को पैसे और संपत्ति का अधिकार केवल खाताधारक की मृत्यु के बाद ही मिलता है. खाताधारक के जीवित रहते संपत्ति पर अधिकार केवल खाताधारक का ही रहता है.


नॉमिनी क्यों जरूरी है?
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स निवेशकों को यह सलाह देते हैं कि किसी तरह का निवेश करते वक्त या कोई भी बैंक अकाउंट खोलते वक्त नॉमिनी का नाम जरूर डालना चाहिए. इससे किसी तरह की अनहोनी होने की स्थिति में यानी खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में सारे पैसे नॉमिनी को आसानी से डेश क्लेम मिल जाता है. नॉमिनी न होने की स्थिति में डेथ क्लेम लेना एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया बन जाती है.


उदाहरण के तौर पर अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और उसके कुल पांच कानूनी उत्तराधिकारी देश के अलग-अलग शहरों में रहते हैं तो उन सभी लोगों को एक साथ मिलकर अपना उत्तराधिकारी होने का प्रमाण देना होगा. इसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही खाते में जमा पैसे मिल पाएंगे. वहीं नॉमिनी होने की स्थिति में केवल अपना आईडी यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड और खाताधारक की मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए आसानी से खाते में जमा पैसे निकाल सकते हैं.


EPF में नॉमिनेशन जरूरी
पीएफ खाते यानी EPF में नॉमिनेशन बहुत जरूरी है. ऐसा न करने से बाद में पीएफ खाते से पैसे निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फैमली डिटेल्स में अपने नॉमिनी का नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि जानकारी डालकर ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं. 


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